Bihar Cabinet on Liquor Ban बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में बिहार मध्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 में संशोधन की मंजूरी कैबिनेट द्वारा पारित कर दी गई है। अब से संबंधित अधिकारी बिहार में मध निषेध कानून के उल्लंघन में जप्त किए गए वाहनों को जल्द छोड़ेगी। Bihar Cabinet on Liquor Ban शराबबंदी के कानूनों में संशोधन के बाद जप्त किए गए वाहनों के विमित मूल्य का 10% यानी अधिकतम ₹5 लाख रुपए तक जुर्माना देकर अपनी वाहन को छुड़ा सकते हैं।
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Bihar Cabinet on Liquor Ban
बिहार मध्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत शराबबंदी में पकड़े गए वाहनों को पहले बीमित मूल्य का 50% राशि भुगतान करना होता था। इस कानून के तहत शराबबंदी में पकड़े गए वाहनों को वाहन मालिक के द्वारा छुड़ाना संभव नहीं था। इसलिए इस Bihar Cabinet on Liquor Ban कानून को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मद निषेध आबकारी और पंजीकरण विभाग के द्वारा कैबिनेट में पेश किया गया था।
Bihar Cabinet on Liquor Ban सरकार का बड़ा फैसला
कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों से बात करते हुए शराबबंदी कानून में हुए बदलाव की सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया की मालिक के नए वाहन जप्त के निमित्त मूल्य का 50% भुगतान करने में असमर्थ है थे।
साथ ही कुछ मामलों में यह भी पाया गया की वाहन के मालिक मध निषेध कानून के उल्लंघन में शामिल थे। इसलिए बिहार मध्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के इस प्रावधान में Bihar Cabinet on Liquor Ban संशोधन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत अब वाहन मालिक को वाहन के विनीत मूल्य का 10% या अधिकतम ₹500000 देकर अपने वाहन को छुड़ा सकते हैं।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम अदालत से उचित अनुमति के बाद ही उस वाहन को छोड़ा जाएगा। इसके लिए संबंधित जिला अधिकारी को अपील करनी होगी।
कैबिनेट के लिए गए इस फैसले से शराबबंदी में पकड़े गए वाहन मालिकों को कुछ राहत मिली है।
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