Bihar Cabinet Liquor Ban: बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्य निषेध कानून के उल्लंघन में जप्त किए गए सभी वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10% लेकर या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक के जुर्माने के तौर पर अधिकतम ₹500000 वसूली करने के बाद उस वाहन को छोड़ा जा सकता है।
Bihar Cabinet Liquor Ban
संशोधित खंड जल्द ही राज्य सरकार के संबंधित सभी विभागों को सूचित कर दिया जाएगा। अब तक शराब बंदी में जब तक वाहन के मालिक को अदालत की अनुमति के बाद वाहन छोड़ने के लिए बीमा कृत्य मूल्य का 50% भुगतान वाहन मालिक को करना होता था।
नियम को बदलाव कर केवल 10% राशि ही वाहन मालिक के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस आशय का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव को (Bihar Cabinet Liquor Ban) मद्य निषेध आबकारी और पंजीकरण विभाग के द्वारा कैबिनेट में पेश करने की प्रक्रिया की गई।

Bihar Cabinet Liquor Ban
कैबिनेट की बैठक पूर्ण होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने Bihar Cabinet Liquor Ban के हुई नियमावली में बदलाव की जानकारी दी गई।
विनीत मूल्य का 50% भुगतान करने में असमर्थ वाहन मालिक असमर्थ थे। बिहार मध्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के एक विशेष प्रावधान में संशोधन करने के बाद अब वाहन मालिक जब किए गए वाहनों के लिए विनीत मूल्य का 10% या जुर्माना के रूप में ₹500000 का भुगतान कर अपने वाहन को आसानी से अपने घर ले जा सकेंगे।
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सक्षम अदालत से उचित अनुमती के बाद ही वाहन को छोड़ा जा सकता है। इसके लिए संबंधित जिला अधिकारी के पास अपील करनी होगी
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