Bihar Cabinet Liquor Ban 2023 बिहार मद्य निषेध संशोधन के लिए मंजूरी मिल गई

Bihar Cabinet Liquor Ban 2023 बिहार राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा मंगलवार को बिहार मध्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम 2022 को संशोधन की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब संबंधित अधिकारी बिहार में मध निषेध कानून के उल्लंघन में जप्त किए गए वाहनों को विमित मूल्य का 10% या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर ₹5 लाख वसूल करने के बाद वाहन को छोड़ सकते हैं।

 

Bihar Cabinet Liquor Ban 2023

 

Bihar Cabinet Liquor Ban 2023  – संशोधित खंड को जल्द ही बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पहले जप्त वाहन के मालिक को अदालत की अनुमति के बाद वाहन को छुड़ाने के लिए बीमा कृत्य मूल्य का 50% की राशि भुगतान करना होता था। Bihar Liquor Ban Policy का निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मद्यनिषेध आबकारी और पंजीकरण विभाग के द्वारा कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया।

 

Bihar Cabinet Liquor Ban 2023 2023 बिहार मद्य निषेध संशोधन के लिए मंजूरी मिल गई

Bihar Cabinet Liquor Ban 2023 – कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि कुछ मामलों में यह पाया गया कि जप्त हुए वाहन को वाहन मालिक के द्वारा बीमित मूल्य का 50% भुगतान करने में असमर्थ थे। जिसके कारण लोग अपनी बहन को नहीं छोड़ा पा रहे थे।

इसलिए बिहार सरकार ने मध निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के एक विशेष प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अब वाहन मालिक वाहन के विनीत मूल्य का 10% या जुर्माना के रूप में ₹5 लाख का भुगतान कर वाहन को ले जा सकेंगे।

 

Bihar Cabinet Liquor Ban 2023

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Bihar Cabinet Liquor Ban 2023  – उनके द्वारा इस नई कानून के बारे में यह भी स्पष्ट किया गया कि सक्षम अदालत से उचित अनुमति के बाद ही जप्त किए गए वाहन को छोड़ा जा सकता है। इस संबंध में संबंधित जिला अधिकारी के पास अपील करनी होगी।

 

 

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