Online Bihar

Online Bihar

पर बिहार सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी पाएं।

NOTICE
📢 जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन – बिहार RTPS पोर्टल | 📢 Bihar Bhulekh: जमाबंदी, भू-नक्शा और दाखिल-खारिज ऑनलाइन देखें | 📢 राशन कार्ड (NFSA) बिहार – e-PDS पर स्थिति जाँचें | 📢 PM किसान सम्मान निधि और DBT Agriculture बिहार – आवेदन व स्टेटस | 📢 आयुष्मान कार्ड और ABHA कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं | 📢 PM Surya Ghar फ्री बिजली योजना – रूफटॉप सोलर सब्सिडी | 📢 ई-श्रम कार्ड और बिहार लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन | 📢 NSP स्कॉलरशिप और Medhasoft प्रोत्साहन योजना बिहार | 📢 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार – आवेदन की जानकारी | 📢 ड्राइविंग लाइसेंस, RC और ऑनलाइन चालान – परिवहन पोर्टल | 📢 आधार कार्ड डाउनलोड/अपडेट, पैन कार्ड और वोटर कार्ड गाइड
बिहार जमाबंदी और खतियान ऑनलाइन कैसे देखें (Bihar Jamabandi Khatiyan Online Check)
Bihar Bhumi October 24, 2026 1 min read Updated: October 25, 2026

बिहार जमाबंदी और खतियान ऑनलाइन कैसे देखें (Bihar Jamabandi Khatiyan Online Check)

बिहार जमाबंदी और खतियान ऑनलाइन कैसे देखें (Bihar Jamabandi Khatiyan Online Check): खाता, खेसरा और जमीन का रिकॉर्ड घर बैठे देखें जमीन खरीदने, बेचने, बँटवारा करने या बैंक से कर्ज लेने से पहले सबसे जरूरी काम है जमीन का रिकॉर्ड देखना। बिहार में जमीन का रिकॉर्ड जमाबंदी कहलाता है, जिसे खतियान और रजिस्टर-2 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जमीन के मालिक (रैयत) का नाम, खाता संख्या, खेसरा यानी प्लॉट नंबर, जमीन का रकबा, जमीन की किस्म और लगान से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल बिहार भूमि (biharbhumi.bihar.gov.in) और भूमि जानकारी (bhumijankari.bihar.gov.in) से आप यह रिकॉर्ड ऑनलाइन देख और प्रिंट कर सकते हैं। इस लेख में खाता और खेसरा से जमाबंदी देखने, नाम से खोजने, खतियान समझने और रिकॉर्ड में गलती होने पर क्या करें, यह सब बताया गया है। जमीन के लगान का ऑनलाइन भुगतान इस लेख का विषय नहीं है, उसके लिए अलग लेख का लिंक नीचे दिया गया है।

📘 बिहार जमाबंदी और खतियान: एक नज़र में (Overview)

 
बात जानकारी
सेवा का नाम बिहार जमाबंदी / खतियान ऑनलाइन जाँच (Jamabandi, Register-2, Record of Rights)
विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
आधिकारिक पोर्टल बिहार भूमि: biharbhumi.bihar.gov.in, भूमि जानकारी: bhumijankari.bihar.gov.in
खोज के तरीके खाता संख्या से, खेसरा संख्या से, रैयत के नाम से, या भूमि जानकारी पर सीरियल नंबर और पक्षकार के नाम से
क्या चाहिए जिला, अनुमंडल, अंचल (प्रखंड), मौजा (गाँव), हल्का, और खाता या खेसरा संख्या
शुल्क ऑनलाइन रिकॉर्ड देखना और प्रिंट करना पोर्टल पर निःशुल्क जानकारी के रूप में उपलब्ध है
क्या मिलेगा रैयत का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, जमीन की किस्म, लगान और अन्य विवरण

🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है

 
📑 Table of Contents (क्लिक करके खोलें)
  1. जमाबंदी, खतियान, खाता और खेसरा क्या होते हैं
  2. बिहार भूमि पोर्टल से जमाबंदी कैसे देखें
  3. नाम से या भूमि जानकारी पोर्टल से खोज
  4. जमाबंदी पढ़ना कैसे समझें
  5. रिकॉर्ड डाउनलोड और प्रिंट कैसे करें
  6. रिकॉर्ड में गलती हो तो क्या करें
  7. Important Links
  8. Jamabandi Khatiyan FAQs
  9. जरूरी सूचना (Disclaimer)

📖 जमाबंदी, खतियान, खाता और खेसरा क्या होते हैं

 

जमाबंदी जमीन के मालिकाना हक और लगान का सरकारी रिकॉर्ड है। बिहार में इसे रजिस्टर-2 भी कहा जाता है। खतियान शब्द का इस्तेमाल भी इसी रिकॉर्ड के लिए होता है, खासकर जब खातेवार जमीन का विवरण देखा जाता है। इन शब्दों को समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि पोर्टल पर खोजते समय यही नाम सामने आते हैं।

शब्द मतलब
मौजा (Mauza) राजस्व गाँव, यानी वह गाँव जिसके नाम पर जमीन का रिकॉर्ड दर्ज है
हल्का (Halka) अंचल के अंदर का छोटा राजस्व क्षेत्र, जिसमें कई मौजे आ सकते हैं
खाता (Khata) एक रैयत या परिवार के नाम पर दर्ज जमीनों का खाता नंबर
खेसरा (Khesra) खाते के अंदर जमीन का अलग-अलग प्लॉट नंबर
रैयत (Raiyat) जमीन का दर्ज मालिक या जमीन जोतने वाला व्यक्ति
रकबा जमीन का क्षेत्रफल, जो एकड़ या डिसमिल में दिखता है
लगान (Lagan) जमीन पर सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक कर

एक खाते में कई खेसरे हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ खाता जानना काफी नहीं होता, सही प्लॉट के लिए खेसरा नंबर भी जानना जरूरी है। पुराने कागज, रसीद या पहले की जमाबंदी से खाता और खेसरा नंबर मिल जाते हैं। अगर ये नंबर न हों, तो नाम से खोजने का तरीका आगे बताया गया है।

🪜 Step-by-Step: बिहार भूमि पोर्टल से जमाबंदी कैसे देखें

 

चरण 1: बिहार भूमि पोर्टल खोलें

ब्राउज़र में आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in खोलें। पता देखते समय ध्यान रखें कि साइट का डोमेन bihar.gov.in ही हो, मिलती-जुलती निजी साइट पर जमीन की जानकारी न डालें।

चरण 2: जमाबंदी पंजी या भू-अभिलेख विकल्प चुनें

पोर्टल के मेन्यू में जमाबंदी पंजी खेसरावार विवरण या View Jamabandi Register जैसा विकल्प चुनें। इसी विकल्प से खाता और खेसरा के अनुसार रिकॉर्ड खुलता है।

चरण 3: जिला, अनुमंडल, अंचल और मौजा चुनें

अपना जिला चुनें, फिर अनुमंडल, अंचल और मौजा चुनें। इसके बाद हल्का का चयन करें, यदि माँगा जाए। गलत मौजा चुनने पर किसी और गाँव का रिकॉर्ड खुल सकता है, इसलिए चयन ध्यान से करें।

चरण 4: खाता या खेसरा संख्या डालें

अब खाता संख्या या खेसरा संख्या डालें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कुछ जगहों पर रैयत के नाम से भी खोज का विकल्प मिलता है। जानकारी डालने के बाद Search या Proceed पर क्लिक करें।

चरण 5: रिकॉर्ड देखें और मिलान करें

स्क्रीन पर जमाबंदी का विवरण खुल जाएगा। इसमें रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, जमीन की किस्म और लगान से जुड़ी जानकारी देखें। अपने कागजों से मिलान करें कि नाम और रकबा सही है या नहीं।

🔍 नाम से या भूमि जानकारी पोर्टल से खोज

 

अगर खाता या खेसरा नंबर पता नहीं है, तो भूमि जानकारी पोर्टल bhumijankari.bihar.gov.in पर उन्नत खोज (Advanced Search) का उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पक्षकार के नाम से या रजिस्ट्री के सीरियल नंबर से खोजने का विकल्प मिलता है। सीरियल नंबर से खोज में रजिस्ट्री कार्यालय, साल और सीरियल नंबर डालना होता है। कंप्यूटरीकरण के बाद के रिकॉर्ड और उससे पहले के रिकॉर्ड के लिए अलग-अलग विकल्प हो सकते हैं, इसलिए साल के अनुसार सही विकल्प चुनें।

नाम से खोज में एक ही नाम के कई रिकॉर्ड मिल सकते हैं। ऐसे में पिता का नाम, मौजा और खेसरा से सही रिकॉर्ड की पहचान करें। नाम की स्पेलिंग पोर्टल पर जैसी दर्ज है, वैसी ही डालने से सही परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

🧐 जमाबंदी पढ़ना कैसे समझें

 
  • रैयत का नाम और पिता का नाम: जमीन किसके नाम दर्ज है, यह सबसे पहली जाँच है
  • खाता और खेसरा: खाते के अंदर कौन सा प्लॉट आपका है, यह खेसरा से तय होता है
  • रकबा: प्लॉट का क्षेत्रफल, जो खरीद या बँटवारे में सबसे ज्यादा मायने रखता है
  • जमीन की किस्म: कृषि, आवासीय या अन्य किस्म, जो उपयोग और मूल्य पर असर डालती है
  • लगान की स्थिति: लगान बकाया है या नहीं, यह रसीद और रिकॉर्ड से पता चलता है
  • टिप्पणी या कैफियत: अगर रिकॉर्ड में कोई विवाद, बंधक या विशेष टिप्पणी है, तो उसे ध्यान से पढ़ें

ऑनलाइन दिख रहा रिकॉर्ड जानकारी के लिए है। जमीन खरीदने या कानूनी काम के लिए अंचल कार्यालय से सत्यापित प्रति या संबंधित प्रमाण पत्र लेना अच्छा रहता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड और कागजी रिकॉर्ड में अंतर दिखे, तो अंचल कार्यालय में ही सुधार की प्रक्रिया होती है।

📥 रिकॉर्ड डाउनलोड और प्रिंट कैसे करें

 
  • रिकॉर्ड खुलने के बाद ब्राउज़र के Print विकल्प से प्रिंट लें या Save as PDF चुनकर PDF सहेज लें
  • PDF पर मौजा, खाता और खेसरा का नाम लिखकर सहेजें, ताकि बाद में पहचान आसान हो
  • जमीन से जुड़ी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करें
  • बैंक, कर्ज या खरीद-बिक्री के काम के लिए प्रिंट के साथ मूल कागज भी साथ रखें

⚠️ रिकॉर्ड में गलती हो तो क्या करें

 

अगर रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, रकबा गलत दिख रहा है, पुराने मालिक का नाम अभी भी दर्ज है या आपका नाम ही नहीं है, तो सबसे पहले अपने कागज जैसे बिक्री पत्र (Sale Deed), बँटवारा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या पुरानी रसीद इकट्ठा करें। इसके बाद अपने अंचल कार्यालय में जाकर सुधार या दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के बारे में पूछें। दाखिल-खारिज का मतलब है जमीन की बिक्री, उत्तराधिकार या उपहार के बाद रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज करना। जब तक दाखिल-खारिज नहीं होता, तब तक रिकॉर्ड में पुराना नाम ही दिखता है।

इस लेख में दाखिल-खारिज के आवेदन के विस्तृत चरण नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वह अलग प्रक्रिया है। जमीन के लगान का ऑनलाइन भुगतान करना हो तो हमारा लेख बिहार भूमि भू-लगान ऑनलाइन भुगतान पढ़ें। जमीन से जुड़े अन्य प्रमाण पत्रों के लिए 🏠 बिहार निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन और 💰 बिहार में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं भी काम आएंगे।

 
काम सरकारी लिंक
बिहार भूमि पोर्टल खोलें 🌐 Bihar Bhumi Portal
जमाबंदी पंजी देखें 📋 View Jamabandi
भूमि जानकारी पोर्टल 🔍 Bhumi Jankari
राजस्व विभाग, बिहार सरकार 🏛️ Revenue Dept Bihar
भू-लगान ऑनलाइन भुगतान लेख 💰 Bhu Lagan Payment

❓ Jamabandi Khatiyan FAQs

 
बिहार जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देखें?
बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जमाबंदी पंजी विकल्प चुनें, जिला, अनुमंडल, अंचल, मौजा और हल्का चुनें, फिर खाता या खेसरा संख्या डालकर Search करें। रिकॉर्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे प्रिंट या PDF के रूप में सहेज सकते हैं।
खाता और खेसरा नंबर पता न हो तो क्या करें?
भूमि जानकारी पोर्टल bhumijankari.bihar.gov.in पर पक्षकार के नाम से या रजिस्ट्री के सीरियल नंबर से खोज की जा सकती है। पुरानी रसीद, बिक्री पत्र या अंचल कार्यालय से भी खाता और खेसरा नंबर पता किया जा सकता है।
जमाबंदी और खतियान में क्या अंतर है?
दोनों का इस्तेमाल बिहार में जमीन के रिकॉर्ड के लिए होता है। जमाबंदी को रजिस्टर-2 भी कहा जाता है, और खतियान खातेवार जमीन के विवरण को कहा जाता है। आम आदमी के लिए दोनों से एक ही तरह की जानकारी मिलती है: मालिक का नाम, खाता, खेसरा और रकबा।
क्या ऑनलाइन जमाबंदी कानूनी काम में चलेगी?
ऑनलाइन रिकॉर्ड जानकारी और जाँच के लिए होता है। खरीद-बिक्री, बैंक कर्ज या कानूनी काम के लिए अंचल कार्यालय से सत्यापित प्रति या संबंधित प्रमाण पत्र लेना सुरक्षित रहता है।
रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम दिख रहा है, क्या करें?
इसका मतलब है कि बिक्री या उत्तराधिकार के बाद दाखिल-खारिज नहीं हुआ है। अंचल कार्यालय में बिक्री पत्र या उत्तराधिकार के कागज के साथ दाखिल-खारिज के लिए संपर्क करें, तभी रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज होगा।
भू-लगान का भुगतान कहाँ से करें?
भू-लगान के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया इस लेख में नहीं दी गई है। उसके लिए हमारा अलग लेख बिहार भूमि भू-लगान ऑनलाइन भुगतान पढ़ें, जिसका लिंक Important Links में दिया गया है।

🔗 Isse Jude Zaroori Lekh

 

⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

 
Online Bihar एक निजी सूचना पोर्टल है, यह बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। इस लेख की जानकारी सरकारी पोर्टलों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर आम जानकारी के लिए दी गई है। पोर्टल के मेन्यू, बटन के नाम और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल से ही जाँच करें। किसी भी व्यक्ति को कार्ड, सूची या स्कॉलरशिप के नाम पर पैसे न दें।

Share this article:

Frequently Asked Questions

Yes, all job listings, results and admit card links are completely free to access, with no registration required.

Go to the Admit Card section, click on your exam name, and you'll be redirected to the official download link with step-by-step instructions.

No. This is a private, unofficial information portal. We link to official notifications, but all applications must be completed on the respective department's website.