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RTPS Bihar Jati Praman Patra Online: बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएँ
Gov Scheme October 19, 2026 2 min read 15 views Updated: October 24, 2026

RTPS Bihar Jati Praman Patra Online: बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएँ

बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएँ (Bihar Jati Praman Patra Kaise Banaye)? बिहार सरकार के RTPS (लोक सेवाओं का अधिकार) पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर आप घर बैठे मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार, फोटो, जाति का कोई सबूत और स्व-घोषणा पत्र (शपथ पत्र) तैयार रखें। आवेदन करने के बाद आपके अंचल या अनुमंडल के अधिकारी कागज़ों की जाँच करते हैं और सब ठीक रहने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। पोर्टल पर आवेदन का कोई सरकारी शुल्क नहीं लगता और बनने के बाद आप उसी पोर्टल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

📘 जाति प्रमाण पत्र: एक नज़र में (Overview)

 
बात जानकारी
सेवा का नाम जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate / Jati Praman Patra), बिहार
किस कानून के तहत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS)
आवेदन का पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in
कौन जारी करता है आवेदन के स्तर के हिसाब से अंचल (CO), अनुमंडल (SDO) या जिला स्तर का अधिकारी
आवेदन कैसे होगा ऑनलाइन (मोबाइल/कंप्यूटर), या प्रखंड/अंचल के RTPS काउंटर और CSC से
सरकारी फीस निःशुल्क (मुफ़्त)
कितना समय लगता है आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस बताया गया है। सही समय-सीमा आवेदन के समय पोर्टल पर देखें।
तत्काल (Tatkal) सेवा अंचल स्तर पर बताई गई है। शर्तें पोर्टल पर देखें।
कितने साल मान्य आमतौर पर स्थायी (जीवन भर) बताया गया है
किन वर्गों के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आदि

🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है

 
📑 Table of Contents (क्लिक करके खोलें)
  1. जाति प्रमाण पत्र क्या है और कहाँ काम आता है
  2. कौन बनवा सकता है (Eligibility)
  3. Required Documents: कौन-कौन से कागज़ चाहिए
  4. कहाँ आवेदन करें: अंचल, अनुमंडल या जिला स्तर
  5. Step-by-Step: जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएँ
  6. ऑफलाइन कैसे बनवाएँ (RTPS काउंटर / CSC)
  7. कितना समय और कितनी फीस लगेगी
  8. आवेदन की स्थिति देखना और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना
  9. आवेदन रद्द होने के कारण और अपील
  10. नाम में गलती या सर्टिफिकेट खो जाए तो
  11. Important Links
  12. Bihar Caste Certificate FAQs
  13. ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

🎁 जाति प्रमाण पत्र क्या है और कहाँ काम आता है

 

जाति प्रमाण पत्र बिहार सरकार का वह सरकारी कागज़ है, जो बताता है कि आप किस जाति और वर्ग (SC, ST, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग) में आते हैं। इसके बिना आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। यह इन कामों में लगता है:

  • सरकारी नौकरी: BPSC, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ लेने के लिए।
  • स्कूल-कॉलेज में नामांकन: आरक्षित सीट पर दाखिले के लिए।
  • छात्रवृत्ति (Scholarship): पोस्ट-मैट्रिक और दूसरी छात्रवृत्ति के फॉर्म में।
  • सरकारी योजनाएँ: जिन योजनाओं में किसी खास वर्ग को छूट, लोन या अनुदान मिलता है।
  • परीक्षा में छूट: उम्र और फॉर्म फीस में छूट पाने के लिए।
  • नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए: पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को यह अलग से बनवाना पड़ता है और उसमें जाति प्रमाण पत्र लगता है।

✅ कौन बनवा सकता है (Eligibility)

 
  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आपकी जाति बिहार सरकार की सूची में SC, ST, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज होनी चाहिए।
  • आपके पास अपनी जाति का कोई सबूत होना चाहिए। सबूत न हो तो अधिकारी जाँच के बाद फैसला कर सकते हैं (अगला सेक्शन पढ़ें)।

📎 Required Documents: कौन-कौन से कागज़ चाहिए

 

सभी कागज़ पहले से मोबाइल में साफ़ फोटो खींचकर या स्कैन करके रख लें। पोर्टल पर आम तौर पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होता है।

1. पहचान और पता

  • आधार कार्ड (आमतौर पर माँगा जाता है)
  • राशन कार्ड या वोटर आईडी (पते के लिए)
  • चालू मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

2. जाति का सबूत (इनमें से जो आपके पास हो)

  • पिता, दादा या परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (TC) या मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जिसमें जाति लिखी हो
  • खतियान, जमाबंदी या ज़मीन के पुराने कागज़, जिनमें परिवार की जाति दर्ज हो
  • राशन कार्ड, अगर उसमें जाति लिखी हो

3. स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)

  • पोर्टल पर दिए गए फॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र (शपथ पत्र)। इसमें आप अपनी जाति के बारे में खुद लिखकर घोषणा करते हैं। इसे पोर्टल से डाउनलोड करके भरें और ज़रूरत पड़े तो नोटरी या अधिकारी से सत्यापित कराएँ।
ध्यान रखें: आपके मामले में कौन-सा कागज़ माना जाएगा, यह अंचल या अनुमंडल के अधिकारी की जाँच पर निर्भर करता है। इसलिए जितने सबूत हों, उतने लगा दें। नाम की स्पेलिंग हर कागज़ में एक जैसी रखें।

अगर पुराने कागज़ बिल्कुल न हों तो?

कई घरों में पुराने कागज़ नहीं मिलते। ऐसे में परिवार के किसी दूसरे सदस्य (पिता, चाचा, भाई) का पहले से बना जाति प्रमाण पत्र, या स्कूल का रिकॉर्ड सबसे काम आता है। कुछ मामलों में अंचल कार्यालय अपने स्तर पर जाँच (Verification) करवा सकता है, जिसमें पंचायत या गाँव के स्तर से पूछताछ हो सकती है। इसलिए जाँच के लिए आए अधिकारी या कर्मचारी को सही जानकारी दें।

🏛️ कहाँ आवेदन करें: अंचल, अनुमंडल या जिला स्तर

 

RTPS पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र के लिए तीन स्तर दिखते हैं:

  • अंचल स्तर (Anchal Level): अंचल अधिकारी (CO) के पास। आम लोग ज़्यादातर यहीं से बनवाते हैं। इस स्तर पर सामान्य और तत्काल (Tatkal) दो तरह की सेवा बताई गई है।
  • अनुमंडल स्तर (Anumandal Level): अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पास।
  • जिला स्तर (Zila Level): जिला स्तर के अधिकारी के पास।

पोर्टल पर आवेदन के समय जो स्तर चुनने का विकल्प दिखे, उसी में अपना आवेदन भरें। कौन-सा स्तर आपके लिए सही है, इसमें उलझन हो तो अपने अंचल कार्यालय या RTPS काउंटर पर पूछ लें।

🪜 Step-by-Step: जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएँ

 

नीचे के कदम serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन करने के हैं। पोर्टल का रूप कभी-कभी बदल जाता है, इसलिए स्क्रीन पर जो लिखा दिखे, उसे ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें।

चरण 1: पोर्टल खोलें और रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें

मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में serviceonline.bihar.gov.in खोलें। पहली बार हों तो अपना नया रजिस्ट्रेशन करें। मोबाइल नंबर और OTP से खाता बनता है। पहले से खाता हो तो User ID और पासवर्ड या मोबाइल OTP से लॉगिन करें। User ID और पासवर्ड कहीं लिखकर सुरक्षित रख लें।

चरण 2: "जाति प्रमाण पत्र" सेवा और स्तर चुनें

लॉगिन के बाद "ऑनलाइन आवेदन दें" (Apply for Service) में जाएँ। सेवाओं की सूची में जाति प्रमाण पत्र चुनें। इसके बाद अपना स्तर चुनें: अंचल, अनुमंडल या जिला।

चरण 3: आवेदन फॉर्म सही-सही भरें

आवेदक का नाम, पिता या माता का नाम, पता, जिला, प्रखंड/अंचल और वर्ग (SC, ST, BC, EBC आदि) भरें। नाम और पिता का नाम आधार कार्ड के हिसाब से ही लिखें। एक भी अक्षर का फर्क आवेदन अटका सकता है।

चरण 4: ज़रूरी कागज़ अपलोड करें

पहचान का कागज़, जाति का सबूत, स्व-घोषणा पत्र और फोटो अपलोड करें। फोटो और स्कैन साफ़ होने चाहिए। धुंधले कागज़ पर आवेदन लौट सकता है।

चरण 5: जानकारी जाँचकर सबमिट करें

सब जानकारी एक बार पढ़कर मिला लें, फिर Submit दबाएँ। सबमिट होते ही आपको आवेदन संख्या (Application Reference Number) मिलेगी। रसीद (Acknowledgement) डाउनलोड या प्रिंट करके रखें।

ज़रूरी बात: एक ही आवेदन करें। बार-बार नया आवेदन डालने से परेशानी बढ़ती है, इसलिए सबमिट करने के बाद धैर्य से इंतज़ार करें।

चरण 6: अधिकारी की जाँच का इंतज़ार करें

आपका आवेदन अंचल या अनुमंडल के अधिकारी तक पहुँचता है। वे कागज़ देखते हैं और ज़रूरत हो तो जाँच करवाते हैं। इस बीच अपना मोबाइल चालू रखें, क्योंकि SMS से सूचना आ सकती है।

चरण 7: प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

स्थिति "Delivered" या "निर्गत" दिखे तो पोर्टल से अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें। नीचे के सेक्शन में डाउनलोड का तरीका दिया है।

🏢 ऑफलाइन कैसे बनवाएँ (RTPS काउंटर / CSC)

 

मोबाइल पर आवेदन करना न आए, तो अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाएँ। आप अपने गाँव या कस्बे के CSC (जन सेवा केंद्र) से भी आवेदन करवा सकते हैं। वहाँ का ऑपरेटर आपके कागज़ों से पोर्टल पर आवेदन भर देता है। पंचायत स्तर पर भी मुखिया या पंचायत सचिव से जानकारी मिल सकती है।

ध्यान दें: RTPS पोर्टल पर आवेदन की सरकारी फीस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दुकान या CSC से आवेदन करवाते हैं, तो वे अपनी सेवा के लिए कुछ शुल्क माँग सकते हैं। वह सरकारी फीस नहीं होती, इसलिए पहले पूछकर तय कर लें।

⏳ कितना समय और कितनी फीस लगेगी

 
बात जानकारी
सरकारी फीस निःशुल्क। पोर्टल पर आवेदन का कोई सरकारी शुल्क नहीं बताया गया है।
सामान्य समय आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस बताया जाता है। कुछ जगहों पर अंचल स्तर पर कम समय में भी बन जाता है।
अधिकतम कानूनी समय अलग-अलग जानकारी में 21 कार्य दिवस तक की सीमा भी लिखी मिलती है। इसलिए आवेदन के समय पोर्टल पर दिख रही "समय-सीमा" को ही सही मानें।
तत्काल (Tatkal) सेवा अंचल स्तर पर बताई गई है। इसमें बहुत कम दिन में काम होता है। इसके लिए अलग शुल्क या शर्त है या नहीं, यह पोर्टल पर देख लें।

समय में अलग-अलग संख्या इसलिए मिलती है कि अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर के लिए समय-सीमा अलग हो सकती है। आपकी आवेदन रसीद पर जो तारीख या समय-सीमा लिखी हो, उसी से गिनती करें।

🔍 आवेदन की स्थिति देखना और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना

 
  • स्थिति (Status) देखने के लिए: serviceonline.bihar.gov.in पर लॉगिन करें और Track Application Status में अपनी आवेदन संख्या डालें। वहाँ दिखेगा कि आवेदन जमा है, जाँच में है या प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है।
  • डाउनलोड के लिए: स्थिति "निर्गत / Delivered" होने पर पोर्टल के Download Certificate विकल्प में आवेदन संख्या और नाम डालकर PDF डाउनलोड करें।
  • डाउनलोड की गई PDF को मोबाइल और ईमेल में सुरक्षित रखें। नौकरी या नामांकन के फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है।

⚠️ आवेदन रद्द होने के कारण और अपील

 

आवेदन अटकने या रद्द होने के आम कारण

  • गलत जानकारी: नाम, पिता का नाम या पता गलत भरना।
  • नाम में फर्क: आधार कार्ड और बाकी कागज़ों में नाम की स्पेलिंग अलग होना।
  • जाति का सबूत न होना: कोई भी सबूत न लगाना और जाँच में भी जानकारी न मिलना।
  • धुंधले या अधूरे कागज़: पढ़ने लायक स्कैन न होना।
  • स्व-घोषणा पत्र में कमी: बिना हस्ताक्षर या अधूरा भरा हुआ।
  • एक से ज़्यादा आवेदन: एक ही व्यक्ति के नाम पर बार-बार आवेदन करना।

अब क्या करें?

  • रद्द होने की वजह पोर्टल पर या अधिकारी की टिप्पणी (Remark) में पढ़ें।
  • कमी ठीक करके, सही और साफ़ कागज़ों के साथ नया आवेदन करें।
  • अगर आपका आवेदन बिना सही कारण रद्द हुआ हो, या तय समय में प्रमाण पत्र न मिला हो, तो RTPS की अपील के लिए बना अपील पोर्टल (rtpsappeal.bihar.gov.in) इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पोर्टल जुलाई 2025 से शुरू बताया गया है। अपील का तरीका पोर्टल पर देख लें।

✏️ नाम में गलती या सर्टिफिकेट खो जाए तो

 
  • प्रमाण पत्र में नाम या जानकारी गलत छप गई हो: सही कागज़ (जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र या आधार) लेकर अपने अंचल कार्यालय या RTPS काउंटर पर संपर्क करें। सुधार का तरीका पोर्टल पर जो बताया गया हो, वही अपनाएँ।
  • सर्टिफिकेट खो जाए या फट जाए: अगर वह ऑनलाइन बना था, तो पोर्टल पर आवेदन संख्या डालकर दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन संख्या याद न हो तो अपने खाते में लॉगिन करके पुराने आवेदन देखें।
 
काम लिंक
जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 🌐 Apply Online
आवेदन की स्थिति देखें (Track Status) 🔍 Check Status
जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करें 📥 Download Certificate
RTPS अपील पोर्टल (देरी या रद्द होने पर) ⚖️ RTPS Appeal Portal

हमारे ये पेज भी काम आएँगे:

सलाह: सरकारी पोर्टल के अलावा किसी भी निजी वेबसाइट या एजेंट को पैसा देने से पहले सोचें। जाति प्रमाण पत्र का आवेदन RTPS पोर्टल पर मुफ़्त है। किसी अधिकारी या दलाल को घूस न दें। देरी हो तो अपील का रास्ता अपनाएँ।

❓ Bihar Caste Certificate FAQs

 
बिहार में जाति प्रमाण पत्र किस वेबसाइट से बनता है?
बिहार में जाति प्रमाण पत्र के लिए सरकारी पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in (RTPS) है। आवेदन, स्थिति देखना और डाउनलोड, तीनों काम यहीं से होते हैं।
जाति प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?
ज़्यादातर जानकारी में 7 से 15 कार्य दिवस बताया गया है। कुछ जगह 21 कार्य दिवस तक की कानूनी सीमा भी मिलती है। आपके स्तर और वर्ग के हिसाब से समय अलग हो सकता है, इसलिए आवेदन रसीद और पोर्टल पर दिखने वाली समय-सीमा देखें।
जाति प्रमाण पत्र बनाने की फीस कितनी है?
RTPS पोर्टल पर सरकारी फीस नहीं लगती, यानी आवेदन मुफ़्त है। किसी दुकान या CSC से कराने पर वे अपनी सेवा का शुल्क ले सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से कागज़ चाहिए?
आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी, पासपोर्ट फोटो, चालू मोबाइल नंबर, स्व-घोषणा पत्र और जाति का कोई सबूत (जैसे पिता का जाति प्रमाण पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड या खतियान)। पूरी सूची ऊपर "Required Documents" में दी है।
पुराने कागज़ न हों तो क्या जाति प्रमाण पत्र बन सकता है?
परिवार के किसी सदस्य का पहले से बना जाति प्रमाण पत्र, या स्कूल का रिकॉर्ड काम आ सकता है। कुछ मामलों में अंचल कार्यालय खुद जाँच करवा सकता है। अंतिम फैसला अधिकारी की जाँच पर निर्भर करता है।
अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर में से कहाँ आवेदन करें?
पोर्टल पर तीनों स्तर के विकल्प मिलते हैं। आम तौर पर लोग अपने अंचल स्तर पर आवेदन करते हैं। उलझन हो तो अपने अंचल कार्यालय या RTPS काउंटर पर पूछकर तय करें।
तत्काल (Tatkal) जाति प्रमाण पत्र क्या है?
अंचल स्तर पर सामान्य के साथ तत्काल सेवा का विकल्प बताया गया है, जिसमें प्रमाण पत्र बहुत कम दिनों में मिलने की बात कही गई है। इसके लिए अलग शुल्क या शर्त है या नहीं, यह आवेदन के समय पोर्टल पर पढ़ लें।
क्या मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र का आवेदन हो सकता है?
हाँ। मोबाइल के ब्राउज़र में serviceonline.bihar.gov.in खोलकर आवेदन किया जा सकता है। बस कागज़ पहले से PDF या साफ़ फोटो में तैयार रखें।
क्या जाति प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है?
आम तौर पर पहचान के लिए आधार माँगा जाता है। लेकिन सिर्फ आधार से काम नहीं चलता, उसके साथ जाति का सबूत और स्व-घोषणा पत्र भी लगाना होता है।
जाति प्रमाण पत्र कितने साल तक मान्य रहता है?
जाति प्रमाण पत्र को आमतौर पर स्थायी (जीवन भर मान्य) बताया गया है। लेकिन पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बनने वाला नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अलग होता है और उसकी वैधता के नियम भी अलग हैं।
पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या जाति प्रमाण पत्र काफी है?
जाति प्रमाण पत्र यह बताता है कि आप किस वर्ग में हैं। कई भर्तियों और दाखिलों में पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र भी माँगा जाता है, जो अलग से बनवाना पड़ता है। फॉर्म में क्या माँगा गया है, वह ध्यान से पढ़ें।
शादी के बाद महिला का जाति प्रमाण पत्र किस जाति के आधार पर बनेगा?
आम नियम यह है कि प्रमाण पत्र जन्म से मिली जाति के आधार पर बनता है, शादी से जाति नहीं बदलती। इसलिए ऐसे आवेदन में पिता के परिवार के कागज़ काम आते हैं। अपने मामले में कोई उलझन हो तो अंचल कार्यालय से पूछ लें।
बच्चे का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा?
बच्चे के लिए आवेदन उसके माता-पिता के कागज़ों के आधार पर होता है। माता या पिता का जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार या जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल का रिकॉर्ड (हो तो) लगाएँ।
बिहार का जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में चलेगा?
यह जाति के वर्ग और काम पर निर्भर करता है। पिछड़ा वर्ग की सूचियाँ हर राज्य की अलग होती हैं, इसलिए दूसरे राज्य में फायदा लेने से पहले उस राज्य या केंद्र की सूची में अपनी जाति देख लें। जिस विभाग में काम है, वहाँ से भी पूछ लें।
आवेदन रद्द हो जाए तो क्या करें?
पहले रद्द होने का कारण पढ़ें, फिर कमी सुधारकर साफ़ कागज़ों के साथ नया आवेदन करें। अगर आपको लगता है कि आवेदन गलत तरीके से रद्द हुआ है या तय समय में प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो RTPS अपील पोर्टल पर अपील कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र खो जाए तो क्या करें?
अगर वह RTPS पोर्टल से बना था, तो आवेदन संख्या से पोर्टल पर दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन संख्या न मिले तो अपने खाते में लॉगिन करके पुराने आवेदन देखें या अंचल कार्यालय/RTPS काउंटर से मदद लें।
एक आवेदन के बाद दोबारा आवेदन करना चाहिए?
नहीं। एक बार आवेदन करने के बाद दोबारा आवेदन न करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। पहले अपने आवेदन की स्थिति देखें। रद्द होने पर ही नया आवेदन करें।

⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

 
Online Bihar एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है और इसका किसी भी सरकारी विभाग से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी पोर्टल की सूचनाओं पर आधारित है। समय-सीमा, कागज़ों की सूची, स्तर और पोर्टल का रूप बदल सकता है, इसलिए आवेदन से पहले serviceonline.bihar.gov.in पर या अपने अंचल/प्रखंड के RTPS काउंटर पर एक बार पक्का कर लें।

 

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