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Bihar Residential Certificate Online Apply: बिहार निवास प्रमाण पत्र बनाएं
Gov Scheme October 19, 2026 2 min read 55 views Updated: October 24, 2026

Bihar Residential Certificate Online Apply: बिहार निवास प्रमाण पत्र बनाएं

बिहार में आवासीय (निवास) प्रमाण पत्र कैसे बनाएँ (Bihar Residential Certificate Online Apply)? बिहार सरकार के RTPS (लोक सेवाओं का अधिकार) पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर आप घर बैठे मोबाइल से आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और पते का सबूत तैयार रखें। आवेदन के बाद अंचल अधिकारी (CO) कागज़ों की जाँच करते हैं और सब ठीक रहने पर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। आवेदन की कोई सरकारी फीस नहीं लगती और मंज़ूरी मिलने के बाद आप इसे उसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

📘 आवासीय प्रमाण पत्र: एक नज़र में (Overview)


बात    जानकारी
सेवा का नाम    आवासीय / निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate / Domicile Certificate), बिहार
किस कानून के तहत    बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS)
आवेदन का पोर्टल    serviceonline.bihar.gov.in
जाँच कौन करता है    अंचल अधिकारी (Circle Officer, CO), ज़रूरत पर राजस्व कर्मचारी मौके पर जाँच करते हैं
आवेदन कैसे होगा    ऑनलाइन (मोबाइल/कंप्यूटर), या प्रखंड/अंचल के RTPS काउंटर और CSC से
सरकारी फीस    निःशुल्क (मुफ़्त)
कितना समय लगता है    आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस। सही समय-सीमा आवेदन के समय पोर्टल पर देखें।
तत्काल (Tatkal) सेवा    कुछ जानकारी में 2 दिन वाली तत्काल सेवा बताई गई है। शर्तें पोर्टल पर देखें।
कितने समय तक मान्य    स्थायी निवास का प्रमाण पत्र आमतौर पर जीवन भर। अस्थायी निवास का 1 साल। विस्तार नीचे पढ़ें।
🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है


📑 Table of Contents (क्लिक करके खोलें)
आवासीय प्रमाण पत्र क्या है और कहाँ काम आता है
कौन बनवा सकता है (Eligibility)
Required Documents: कौन-कौन से कागज़ चाहिए
कहाँ आवेदन करें: अंचल, अनुमंडल या जिला स्तर
Step-by-Step: आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएँ
ऑफलाइन कैसे बनवाएँ (RTPS काउंटर / CSC)
आवेदन की जाँच कैसे होती है
कितना समय और कितनी फीस लगेगी
आवेदन की स्थिति देखना और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना
प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य रहता है
आवेदन रद्द होने के कारण और अपील
Important Links
Bihar Residential Certificate FAQs
ज़रूरी सूचना (Disclaimer)
🏠 आवासीय प्रमाण पत्र क्या है और कहाँ काम आता है

 

आवासीय प्रमाण पत्र (निवास प्रमाण पत्र) बिहार सरकार का वह कागज़ है, जो बताता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं। इसे अंग्रेज़ी में Residential Certificate या Domicile Certificate कहते हैं। दोनों शब्द एक ही कागज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह इन कामों में लगता है:

सरकारी नौकरी: BPSC, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं के फॉर्म में बिहार का निवासी साबित करने के लिए।
स्कूल-कॉलेज में दाखिला: बिहार के कोटे की सीटों और राज्य की परीक्षाओं में।
छात्रवृत्ति (Scholarship): बिहार सरकार की छात्रवृत्ति के फॉर्म में।
पासपोर्ट, बैंक लोन और राशन कार्ड जैसे काम: जहाँ पते का सबूत माँगा जाता है।
जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने में: कई बार इन कागज़ों के आवेदन में आवासीय प्रमाण पत्र भी लगता है।
✅ कौन बनवा सकता है (Eligibility)


आवेदक या उसके परिवार का स्थायी पता बिहार में होना चाहिए।
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आपके पास पते का कोई वैध सबूत होना चाहिए (आगे दिए कागज़)।
18 साल से कम उम्र के बच्चे का आवेदन माता-पिता या अभिभावक कर सकते हैं। तब माता-पिता का पहचान पत्र भी लगाना होता है।
एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक राज्य का निवास प्रमाण पत्र रख सकता है।
📎 Required Documents: कौन-कौन से कागज़ चाहिए

 

सभी कागज़ पहले से मोबाइल में साफ़ फोटो खींचकर या स्कैन करके रख लें। पोर्टल पर आम तौर पर PDF या फोटो के तय साइज़ में अपलोड करना होता है।

1. पहचान का कागज़
आधार कार्ड (आमतौर पर माँगा जाता है)
वोटर आईडी या पैन कार्ड भी पहचान के लिए चल सकता है
2. पते का सबूत (Address Proof)

पोर्टल पर अलग-अलग जानकारी में नीचे के कागज़ों का ज़िक्र मिलता है। इनमें से जो आपके पास हो, वह लगाएँ:

वोटर आईडी (आपके नाम पर)
राशन कार्ड, जिसमें आपका नाम हो
खसरा-खतियान या जमाबंदी जैसा ज़मीन का रिकॉर्ड (राजस्व रिकॉर्ड)
भूमिहीनों को मिली आवंटित ज़मीन का रिकॉर्ड, या भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र (LPC)
बिजली बिल या पानी का बिल, किराये की रसीद (Rent Agreement)
पहले का बना निवास प्रमाण पत्र, अगर उपलब्ध हो
आधार कार्ड, अगर उसमें बिहार का पता लिखा हो
3. बाकी ज़रूरी चीज़ें
पासपोर्ट साइज़ फोटो
चालू मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
ईमेल आईडी (हो तो अच्छा, कई जगह ज़रूरी नहीं)
2026 में बदलाव पर ध्यान दें: कुछ जानकारी के अनुसार अप्रैल 2026 से निवास प्रमाण पत्र के आवेदन में आधार के साथ पते का कोई पक्का सबूत, जैसे वोटर आईडी या खसरा-खतियान जैसा राजस्व रिकॉर्ड, भी माँगा जा रहा है। अकेले आधार से काम न चले तो इनमें से कोई एक कागज़ ज़रूर लगाएँ। पोर्टल पर जो सूची दिखे, वही अंतिम मानें।
काम की बात: आवेदन में लिखा नाम और पता आधार और बाकी कागज़ों से हूबहू मिलना चाहिए। आवेदन फॉर्म में भरा पता और अपलोड किए पते के सबूत पर लिखा पता अलग हुआ तो आवेदन रद्द हो सकता है।
🏛️ कहाँ आवेदन करें: अंचल, अनुमंडल या जिला स्तर

 

RTPS पोर्टल पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए तीन स्तर दिखते हैं:

अंचल स्तर (Anchal Level): अंचल अधिकारी (CO) के पास। नए आवेदक को आमतौर पर यहीं से शुरू करने की सलाह दी जाती है। इस स्तर पर सामान्य और तत्काल (Tatkal) सेवा का विकल्प बताया गया है।
अनुमंडल स्तर (Anumandal Level): अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पास। अंचल स्तर पर परेशानी आने पर इसका विकल्प बताया जाता है।
जिला स्तर (Zila Level): जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर परेशानी आने पर।

कौन-सा स्तर आपके लिए सही है, इसमें उलझन हो तो अपने अंचल कार्यालय या RTPS काउंटर पर पूछ लें।

🪜 Step-by-Step: आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएँ

 

नीचे के कदम serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन करने के हैं। पोर्टल का रूप कभी-कभी बदल जाता है, इसलिए स्क्रीन पर जो लिखा दिखे, उसे ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें।

चरण 1: पोर्टल खोलें और लॉगिन करें

मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में serviceonline.bihar.gov.in खोलें। पहली बार हों तो नया रजिस्ट्रेशन करें और मोबाइल OTP से खाता बनाएँ। कुछ जानकारी में बताया गया है कि 2026 से लॉगिन "मेरी पहचान (MeriPehchaan)" के ज़रिए होने लगा है। स्क्रीन पर जो लॉगिन का तरीका दिखे, वही अपनाएँ। User ID और पासवर्ड सुरक्षित रखें।

चरण 2: "आवासीय प्रमाण पत्र" सेवा चुनें

लॉगिन के बाद "ऑनलाइन आवेदन दें" (Apply for Service) में जाएँ और आवासीय / निवास प्रमाण पत्र चुनें। इसके बाद अपना स्तर चुनें: अंचल, अनुमंडल या जिला। नए आवेदक आमतौर पर अंचल स्तर चुनते हैं।

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें

आवेदक का नाम, पिता या माता का नाम, जन्म तारीख, पूरा पता (जिला, प्रखंड/अंचल, पंचायत या मोहल्ला, गाँव, पिन कोड), मोबाइल नंबर भरें। नाम और पता आधार और पते के सबूत से हूबहू मिलाकर लिखें। एक अक्षर का फर्क भी आवेदन अटका सकता है।

चरण 4: ज़रूरी कागज़ अपलोड करें

पहचान का कागज़, पते का सबूत और फोटो अपलोड करें। स्कैन साफ़ होना चाहिए। फोटो और फाइल का साइज़ और फॉर्मेट पोर्टल की तय सीमा में रखें, वरना अपलोड नहीं होगा या आवेदन लौटेगा।

चरण 5: जानकारी जाँचकर सबमिट करें

सब जानकारी एक बार पढ़कर मिला लें, घोषणा (Declaration) पर टिक करें और Submit दबाएँ। सबमिट होते ही आपको आवेदन संख्या (Application Reference Number) मिलेगी, जो SMS और रसीद दोनों में आती है। रसीद डाउनलोड या प्रिंट करके रखें। यह संख्या खो गई तो स्थिति देखना मुश्किल हो जाता है।

ज़रूरी बात: एक ही आवेदन करें। पुराना आवेदन बाद में बदला नहीं जा सकता, इसलिए सबमिट करने से पहले हर जानकारी दोबारा पढ़ लें।
चरण 6: अंचल अधिकारी की जाँच का इंतज़ार करें

आपका आवेदन अंचल अधिकारी (CO) तक पहुँचता है। वे कागज़ देखते हैं और ज़रूरत हो तो राजस्व कर्मचारी को मौके पर भेजकर जाँच करवाते हैं। इस बीच अपना मोबाइल चालू रखें और अपने पते पर मौजूद रहें।

चरण 7: प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

स्थिति "स्वीकृत / Approved / Delivered" दिखे तो पोर्टल से अपना आवासीय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें। तरीका नीचे के सेक्शन में दिया है।

🏢 ऑफलाइन कैसे बनवाएँ (RTPS काउंटर / CSC)

 

मोबाइल पर आवेदन करना न आए, तो अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाएँ। आप अपने गाँव या कस्बे के CSC (जन सेवा केंद्र) से भी आवेदन करवा सकते हैं। वहाँ का ऑपरेटर आपके कागज़ों से पोर्टल पर आवेदन भर देता है।

ध्यान दें: RTPS पोर्टल पर आवेदन की सरकारी फीस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दुकान या CSC से आवेदन करवाते हैं, तो वे अपनी सेवा का कुछ शुल्क माँग सकते हैं। वह सरकारी फीस नहीं होती, इसलिए पहले पूछकर तय कर लें।

🔎 आवेदन की जाँच कैसे होती है


आवेदन अंचल स्तर पर पहुँचता है।
अंचल अधिकारी (CO) आपके दिए कागज़ देखते हैं।
ज़रूरत पड़ने पर राजस्व कर्मचारी आपके बताए पते पर जाकर पूछताछ (Local Inquiry) करते हैं।
सब सही मिलने पर आवेदन मंज़ूर होकर आगे बढ़ता है और प्रमाण पत्र जारी होता है।
कोई कमी मिलने पर आवेदन रद्द (Rejected) हो जाता है और उसका कारण पोर्टल पर लिखा होता है।

मौके पर जाँच की वजह से कभी-कभी कुछ दिन ज़्यादा लग जाते हैं, भले ही कागज़ पोर्टल पर सही अपलोड हुए हों। अगर जाँच के समय आप बताए पते पर नहीं मिले, तो आवेदन रद्द भी हो सकता है।

⏳ कितना समय और कितनी फीस लगेगी


बात    जानकारी
सरकारी फीस    निःशुल्क। बिहार में RTPS से बनने वाले निवास प्रमाण पत्र की कोई सरकारी फीस नहीं बताई गई है।
सामान्य समय    आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस बताया जाता है। RTPS नियम के हवाले से कई जगह 15 कार्य दिवस लिखा मिलता है।
कुछ जगह लिखी लंबी सीमा    कुछ जानकारी में 15 से 21 दिन भी लिखा मिलता है। इसलिए आवेदन के बाद पोर्टल या रसीद पर दिख रही समय-सीमा को ही सही मानें।
तत्काल (Tatkal) सेवा    कुछ जानकारी में 2 दिन के भीतर प्रमाण पत्र देने वाली तत्काल सेवा बताई गई है। इसके लिए अलग शुल्क या शर्त है या नहीं, पोर्टल पर देख लें।

समय में अलग-अलग संख्या इसलिए मिलती है कि स्तर और जाँच की प्रक्रिया के हिसाब से समय बदल सकता है। इंतज़ार की गिनती आवेदन की तारीख से करें।

🔍 आवेदन की स्थिति देखना और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना


स्थिति (Status) कैसे देखें
ब्राउज़र में serviceonline.bihar.gov.in खोलें।
"आवेदन की स्थिति देखें" / Track Application Status पर क्लिक करें।
अपनी आवेदन संख्या (Application Reference Number) डालें।
रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP डालकर Submit या Search दबाएँ।
स्क्रीन पर आपके आवेदन की मौजूदा स्थिति दिख जाएगी।

पेज न खुले तो ब्राउज़र का कैश और कुकीज़ साफ़ करें या दूसरा ब्राउज़र आज़माएँ।

स्थिति के शब्दों का मतलब
स्थिति    मतलब    अब क्या करें
लंबित / Pending / Under Process    आवेदन अंचल अधिकारी के पास जाँच में है    इंतज़ार करें। 15 कार्य दिवस के आसपास तक सामान्य माना जाता है।
अनुमंडल स्तर पर भेजा गया (Forwarded)    आवेदन अंचल से आगे अनुमंडल को गया है    कुछ दिन बाद फिर देखें
स्वीकृत / Approved / Delivered    प्रमाण पत्र जारी हो चुका है    पोर्टल से डाउनलोड करें
अस्वीकृत / Rejected    आवेदन में कमी पाई गई    कारण पढ़ें, कमी सुधारकर नया आवेदन करें
सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें
स्थिति "Approved / Delivered" होने पर उसी Track Application Status पेज से Download Certificate पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करें।
कुछ जानकारी में कहा गया है कि मंज़ूरी के लगभग 24 घंटे बाद ही डाउनलोड का विकल्प ठीक से मिलता है। न दिखे तो थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करें।
मंज़ूरी का SMS आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ सकता है।
डाउनलोड की गई PDF ही मान्य कागज़ है। आप उसका प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। PDF को मोबाइल और ईमेल में संभालकर रखें।

अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो ऊपर के "Step-by-Step" सेक्शन से शुरू करें।

📅 प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य रहता है

 

वैधता को लेकर अलग-अलग जगह अलग बातें लिखी मिलती हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझ लें:

स्थायी निवास का प्रमाण पत्र: आमतौर पर जीवन भर मान्य बताया जाता है, जब तक आपका स्थायी पता न बदले।
अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र: जारी होने की तारीख से 1 साल के लिए मान्य बताया जाता है।
कुछ जगह 3 साल: कई वेबसाइटों पर लिखा मिलता है कि निवास प्रमाण पत्र 3 साल तक मान्य है, पर कुछ मामलों में उससे ज़्यादा भी चलता है।
बैंक या दूसरी संस्था: कई बार बैंक या बीमा कंपनी 3 साल से पुराने प्रमाण पत्र को फिर से जाँच के लिए कह सकती हैं, भले ही सरकारी नियम में ज़रूरी न हो।

इसलिए नौकरी की भर्ती, दाखिले या कॉलेज के फॉर्म में जो नियम लिखा हो (जैसे "6 महीने के अंदर का प्रमाण पत्र"), उसे पहले पढ़ लें। पता बदलने पर नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, क्योंकि पुराना नए पते को प्रमाणित नहीं करता।

⚠️ आवेदन रद्द होने के कारण और अपील


आवेदन अटकने या रद्द होने के आम कारण
धुंधले कागज़ या फोटो: पढ़ने लायक स्कैन न होना।
नाम या पते की स्पेलिंग में फर्क: आधार और दूसरे कागज़ों में अलग-अलग लिखा होना।
पते का मेल न खाना: फॉर्म में भरा पता और पते के सबूत पर लिखा पता अलग होना।
ज़रूरी कागज़ छूट जाना: जैसे आधार या पते का सबूत न लगाना।
फोटो का साइज़ या फॉर्मेट गलत होना: पोर्टल की सीमा से अलग।
मौके पर जाँच में न मिलना: जाँच के समय बताए पते पर आवेदक या उसका परिवार न मिलना।
अब क्या करें?
रद्द होने की वजह पोर्टल पर लिखी टिप्पणी (Reason) में पढ़ें।
पुराने आवेदन को बदलने का विकल्प नहीं मिलता। कमी ठीक करके, साफ़ कागज़ों के साथ नया आवेदन करें।
15 कार्य दिवस से ज़्यादा "Pending" रहे तो अपने अंचल कार्यालय में जाकर पूछें, या RTPS की हेल्पलाइन पर शिकायत करें।
आवेदन बिना सही कारण रद्द हुआ हो या तय समय में प्रमाण पत्र न मिला हो, तो RTPS अपील पोर्टल (rtpsappeal.bihar.gov.in) पर अपील कर सकते हैं। अपील का तरीका पोर्टल पर देख लें।
🔗 Important Links


काम    लिंक
आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन    🌐 Apply Online
आवेदन की स्थिति देखें (Track Status)    🔍 Check Status
आवासीय प्रमाण पत्र डाउनलोड करें    📥 Download Certificate
RTPS अपील पोर्टल (देरी या रद्द होने पर)    ⚖️ RTPS Appeal Portal

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सलाह: आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन RTPS पोर्टल पर मुफ़्त है। किसी अधिकारी या दलाल को घूस न दें और किसी निजी वेबसाइट को पैसे देने से पहले सोचें। देरी हो तो अपील का रास्ता अपनाएँ।
❓ Bihar Residential Certificate FAQs


बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र किस वेबसाइट से बनता है?
बिहार में आवासीय (निवास) प्रमाण पत्र के लिए सरकारी पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in (RTPS) है। आवेदन, स्थिति देखना और डाउनलोड, तीनों काम यहीं से होते हैं।
आवासीय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, Residential Certificate और Domicile Certificate, सब एक ही कागज़ के नाम हैं।
आवासीय प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?
ज़्यादातर जानकारी में 7 से 15 कार्य दिवस बताया गया है। RTPS नियम के हवाले से कई जगह 15 कार्य दिवस लिखा है। मौके पर जाँच की वजह से कभी ज़्यादा भी लग सकता है। आवेदन रसीद और पोर्टल पर दिखने वाली समय-सीमा देखें।
आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की फीस कितनी है?
RTPS पोर्टल पर सरकारी फीस नहीं लगती, यानी आवेदन मुफ़्त है। किसी दुकान या CSC से कराने पर वे अपनी सेवा का शुल्क ले सकते हैं।
आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से कागज़ चाहिए?
आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, चालू मोबाइल नंबर और पते का सबूत (जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, खसरा-खतियान या राजस्व रिकॉर्ड, बिजली बिल या किराये की रसीद)। पूरी सूची ऊपर "Required Documents" में है।
क्या सिर्फ आधार कार्ड से आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगा?
कुछ जानकारी के अनुसार 2026 से अकेले आधार से काम नहीं चलता। आधार के साथ वोटर आईडी, राजस्व रिकॉर्ड, राशन कार्ड जैसा पते का कोई पक्का सबूत भी लगाना पड़ता है। पोर्टल पर जो सूची दिखे, वही सही मानें।
आवेदन अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर में से कहाँ करें?
नए आवेदक को आमतौर पर अंचल स्तर से शुरू करने की सलाह दी जाती है। अनुमंडल और जिला स्तर का विकल्प तब बताया जाता है जब पिछले स्तर पर परेशानी आए। उलझन हो तो अंचल कार्यालय या RTPS काउंटर पर पूछ लें।
आवासीय प्रमाण पत्र कितने साल के लिए मान्य होता है?
स्थायी निवास का प्रमाण पत्र आमतौर पर जीवन भर मान्य बताया जाता है। अस्थायी निवास का 1 साल का। कई वेबसाइटों पर 3 साल भी लिखा मिलता है। भर्ती या दाखिले के फॉर्म में जो समय-सीमा लिखी हो, उसे पहले देख लें।
पता बदल जाए तो क्या नया आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा?
हाँ। पुराना प्रमाण पत्र नए पते को प्रमाणित नहीं करता। नए पते के कागज़ (जैसे नया बिजली बिल, किराये की रसीद या अपडेटेड आधार) के साथ नया आवेदन करें।
क्या मोबाइल से आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन हो सकता है?
हाँ। मोबाइल के ब्राउज़र में serviceonline.bihar.gov.in खोलकर आवेदन और स्थिति की जाँच दोनों हो सकते हैं। कागज़ पहले से साफ़ फोटो या PDF में तैयार रखें।
बच्चे का आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा?
18 साल से कम उम्र के बच्चे का आवेदन माता-पिता या अभिभावक कर सकते हैं। इसमें बच्चे के कागज़ के साथ माता-पिता का पहचान पत्र और पते का सबूत भी लगाना पड़ता है।
क्या एक व्यक्ति दो राज्यों का निवास प्रमाण पत्र रख सकता है?
नहीं। एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक राज्य का निवास प्रमाण पत्र रख सकता है।
आवेदन संख्या खो जाए तो स्थिति कैसे देखें?
आवेदन संख्या रसीद और SMS दोनों में आती है, इसलिए पहले अपना SMS और रसीद देखें। संख्या न मिले तो अपने खाते में लॉगिन करके पुराने आवेदन देखें या अंचल कार्यालय/RTPS काउंटर से मदद लें। नाम से ढूँढने की सुविधा पोर्टल पर हो तो उसका इस्तेमाल करें।
आवेदन रद्द हो जाए तो क्या करें?
पहले रद्द होने का कारण पढ़ें। पुराने आवेदन को बदलने का विकल्प नहीं मिलता, इसलिए कमी सुधारकर साफ़ कागज़ों के साथ नया आवेदन करें। अगर आवेदन गलत तरीके से रद्द हुआ लगे, तो RTPS अपील पोर्टल पर अपील कर सकते हैं।
मंज़ूरी के बाद सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगी?
मंज़ूरी के बाद पोर्टल से डाउनलोड की गई PDF ही मान्य कागज़ है। उसका प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर अलग से कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं बताई गई है। फिर भी किसी विभाग को खास तरह की कॉपी चाहिए तो उनसे पूछ लें।
एक आवेदन के बाद दोबारा आवेदन करना चाहिए?
नहीं। पहले अपने आवेदन की स्थिति देखें। रद्द होने पर ही नया आवेदन करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है।
⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)


Online Bihar एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है और इसका किसी भी सरकारी विभाग से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी पोर्टल की सूचनाओं पर आधारित है। समय-सीमा, कागज़ों की सूची, वैधता और पोर्टल का रूप बदल सकता है, इसलिए आवेदन से पहले serviceonline.bihar.gov.in पर या अपने अंचल/प्रखंड के RTPS काउंटर पर एक बार पक्का कर लें।

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