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Bihar Ration Card Member Delete Online, बिहार में राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं?
Gov Scheme October 20, 2026 2 min read 64 views Updated: October 25, 2026

Bihar Ration Card Member Delete Online, बिहार में राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं?

बिहार में राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Bihar Ration Card Member Delete Online)? अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, बेटी की शादी हो गई है या किसी का नाम गलती से चढ़ गया है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटवाना ज़रूरी होता है। इसके लिए बिहार सरकार के Smart PDS 2.0 पोर्टल (br.smartpds.nic.in) पर "Citizen Login" करें और RC Application > Delete Member जैसा विकल्प खोजकर उस सदस्य का नाम चुनें। फिर कारण बताएँ, ज़रूरी कागज़ (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र) लगाएँ और आवेदन जमा करें। ध्यान रखें कि आवेदन जमा करने का मतलब यह नहीं कि नाम तुरंत हट गया। नाम तभी हटता है जब विभाग जाँच करके मंज़ूरी दे दे।

📘 राशन कार्ड से नाम हटाना: एक नज़र में (Overview)

 
बात जानकारी
सेवा का नाम राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाना (Ration Card Member Delete), बिहार
कौन-सा विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
पोर्टल Bihar Smart PDS 2.0
आवेदन कैसे होगा ऑनलाइन (पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध होने पर), या अपने प्रखंड/जिला आपूर्ति कार्यालय में
कौन आवेदन कर सकता है राशन कार्ड धारक परिवार का मुखिया (Head of the Family)
आम कारण मृत्यु, शादी के बाद दूसरे परिवार में नाम, गलत नाम, परिवार में बदलाव
ज़रूरी कागज़ कारण के हिसाब से, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण (हर आवेदन में सब नहीं लगते)
सरकारी पोर्टल br.smartpds.nic.in/login
हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-194 और 1967

🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है

 
📑 Table of Contents (क्लिक करके खोलें)
  1. राशन कार्ड से नाम क्यों हटाया जाता है
  2. नाम हटाने से पहले ज़रूरी सावधानियाँ
  3. Required Documents: कौन-कौन से कागज़ चाहिए
  4. Step-by-Step: राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Online)
  5. आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें
  6. ऑफलाइन कैसे करें: आपूर्ति कार्यालय
  7. ऑनलाइन आवेदन न हो रहा हो तो क्या करें
  8. नाम हटाते समय इन बातों का ध्यान रखें
  9. Important Links
  10. Ration Card Member Delete FAQs
  11. ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

📝 राशन कार्ड से नाम क्यों हटाया जाता है

 

राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं। परिवार में कोई बदलाव हो तो रिकॉर्ड भी सही कराना पड़ता है। नाम हटाने के आम कारण ये हैं:

1. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर

जिस सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम कार्ड में बना रहे तो वह कार्ड पर राशन की गिनती में जुड़ा रहता है। नियम के अनुसार उसका नाम हटाने का आवेदन किया जाता है। इसमें आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र माँगा जाता है।

2. शादी के बाद दूसरे परिवार में नाम जुड़वाना हो तो

बेटी की शादी हो गई हो और उसका नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाना हो, तो मायके के राशन कार्ड से उसका नाम हटाने की ज़रूरत पड़ती है। ससुराल के कार्ड में नाम जोड़ते समय आमतौर पर मायके के कार्ड से नाम कटने का कागज़ माँगा जाता है। इसलिए दोनों काम क्रम से करें।

3. गलती से गलत नाम चढ़ गया हो तो

किसी व्यक्ति का नाम गलती से राशन कार्ड में चढ़ गया हो या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हो, तो उसे ठीक कराना पड़ता है। गलती सिर्फ़ स्पेलिंग की हो तो नाम हटाने की जगह सुधार (Correction) का विकल्प देखें।

4. परिवार की स्थिति में बदलाव होने पर

परिवार के सदस्यों में कोई और बदलाव हो, तो कार्ड अपडेट कराना पड़ सकता है। नाम हटाने से पहले यह पक्का कर लें कि ऐसा करना नियम के अनुसार सही है।

⚠️ नाम हटाने से पहले ज़रूरी सावधानियाँ

 
  • सही सदस्य चुनें: गलत आदमी का नाम चुन लिया तो उसका राशन रुक सकता है। सबमिट करने से पहले नाम दो बार पढ़ें।
  • बेटी या बहू के मामले में क्रम समझें: शादी के बाद नाम ससुराल के कार्ड में जुड़वाना हो, तो मायके से नाम हटने का कागज़ लेकर रखें। पहले मायके से हटवाएँ, फिर ससुराल में जुड़वाएँ।
  • नाम हटाना और सुधार अलग बातें हैं: सिर्फ़ स्पेलिंग या उम्र में गलती हो तो नाम हटाने की ज़रूरत नहीं, सुधार का आवेदन करें।
  • नाम तुरंत नहीं हटता: आवेदन जमा होने के बाद विभाग जाँच करता है। मंज़ूरी के बाद ही रिकॉर्ड से नाम हटता है।
  • राशन पर असर: नाम हटने के बाद कार्ड पर सदस्य कम हो जाएँगे, इसलिए राशन की मात्रा विभाग के नियम के अनुसार बदल सकती है।

📎 Required Documents: कौन-कौन से कागज़ चाहिए

 

ज़रूरी कागज़ इस पर निर्भर करते हैं कि नाम किस कारण से हटाया जा रहा है। नीचे के कागज़ पहले से तैयार रखें। हर आवेदन में सभी कागज़ ज़रूरी नहीं होते। पोर्टल पर जो माँगा जाए, वही लगाएँ।

कागज़ कब लगता है
मौजूदा राशन कार्ड की जानकारी (कार्ड नंबर) हर आवेदन में
आधार कार्ड (परिवार के मुखिया का, ज़रूरत हो तो सदस्य का भी) पहचान और OTP के लिए, जहाँ माँगा जाए
मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु के कारण नाम हटाने पर
विवाह प्रमाण (शादी का प्रमाण पत्र या मुखिया/सरपंच का प्रमाण) शादी के मामले में, अगर माँगा जाए
चालू मोबाइल नंबर OTP और संपर्क के लिए
कोई और सबूत जो पोर्टल या अधिकारी माँगें
काम की बात: कागज़ साफ़ फोटो या स्कैन में रखें। धुंधले कागज़ पर आवेदन अटक सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र न हो तो पहले उसे बनवाएँ, ताकि बाद में कागज़ के लिए आवेदन न रुके।

🪜 Step-by-Step: राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Online)

 

नीचे Smart PDS 2.0 पर नाम हटाने के कदम क्रम से दिए हैं। पोर्टल पर बटनों के नाम अलग हो सकते हैं, इसलिए स्क्रीन पर जो लिखा दिखे, उसे ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें।

पहले यह जान लें: नाम हटाने के बाद के चरणों की जानकारी हमें सरकारी पोर्टल पर देखकर पूरी तरह जाँचने का मौका नहीं मिला है। अलग-अलग स्रोतों में एक जैसा तरीका बताया गया है, पर पोर्टल पर विकल्प का नाम या जगह बदली हुई हो सकती है। इसलिए लॉगिन के बाद जो विकल्प दिखे, उसी के हिसाब से आगे बढ़ें।

चरण 1: सरकारी पोर्टल खोलें

अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में br.smartpds.nic.in खोलें। यह बिहार में राशन कार्ड की सेवाओं का सरकारी पोर्टल है। वेबसाइट खुलने के बाद उसके विकल्प ध्यान से देखें।

चरण 2: Citizen Login (Head of the Family) चुनें

होमपेज पर Citizen Login (परिवार के मुखिया के लिए) चुनें। आधार OTP से या राशन कार्ड नंबर से लॉगिन का जो विकल्प दिखे, उसे चुनें। OTP किसी अनजान आदमी को न बताएँ।

चरण 3: अपने राशन कार्ड की जानकारी खोलें

लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर आपके राशन कार्ड की जानकारी दिखेगी। देख लें कि सामने आपके परिवार का ही सही राशन कार्ड और सदस्यों के नाम हैं। कार्ड सही न दिखे तो आगे कोई बदलाव न करें।

चरण 4: "RC Application" में "Delete Member" खोजें

बाईं तरफ के मेन्यू में RC Application पर जाएँ और Delete Member (या Remove Member जैसा) विकल्प चुनें। विकल्प का नाम पोर्टल पर थोड़ा अलग हो सकता है। अगर कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखता, तो किसी दूसरे विकल्प से ज़बरदस्ती आवेदन न करें। इस हाल में नीचे के "ऑफलाइन कैसे करें" वाले हिस्से के हिसाब से आपूर्ति कार्यालय से पूछें।

चरण 5: जिसका नाम हटाना है, उसे चुनें

सदस्यों की सूची या ड्रॉप-डाउन में से उस व्यक्ति का नाम चुनें, जिसे हटाना है। नाम और घर के मुखिया से रिश्ता ध्यान से देखें। गलत सदस्य चुनने से बचने के लिए यहाँ ख़ास सावधानी रखें।

चरण 6: कारण बताएँ और कागज़ अपलोड करें

पोर्टल पर नाम हटाने का कारण (जैसे मृत्यु या शादी) चुनें और माँगे गए कागज़ अपलोड करें। मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। अपलोड की गई फाइल साफ़ हो और उसमें लिखी जानकारी पढ़ी जा सके।

चरण 7: जानकारी जाँचकर Submit करें

राशन कार्ड नंबर और जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसकी जानकारी एक बार फिर पढ़ लें। फिर Submit दबाएँ। आवेदन संख्या (Reference Number) या रसीद मिले तो उसे डाउनलोड करके या फोटो खींचकर संभालकर रखें।

महत्वपूर्ण: आवेदन जमा होने का मतलब यह नहीं कि नाम हट गया। विभाग जाँच करके जब मंज़ूरी देगा, तभी नाम रिकॉर्ड से हटेगा।

🔍 आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें

 
  1. सरकारी पोर्टल br.smartpds.nic.in खोलें।
  2. होमपेज पर Track Your Application या आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प ढूँढें।
  3. आवेदन संख्या (Reference/Application Number) माँगी जाए तो उसे डालें।
  4. पोर्टल पर दिए निर्देश के हिसाब से आगे बढ़ें।
  5. स्क्रीन पर आपके आवेदन की मौजूदा स्थिति दिख जाएगी।

स्थिति ऑनलाइन न दिखे तो आवेदन की रसीद लेकर अपने प्रखंड या जिला आपूर्ति कार्यालय जाएँ। मंज़ूरी मिलने के बाद अपने राशन कार्ड की जानकारी फिर खोलकर देख लें कि उस सदस्य का नाम हट गया है या नहीं।

🏢 ऑफलाइन कैसे करें: आपूर्ति कार्यालय

 

ऑनलाइन आवेदन न हो पाए, या पोर्टल पर नाम हटाने का विकल्प न दिखे, तो अपने प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर पूछें कि आपके कार्ड के लिए कौन-सी प्रक्रिया है। साथ में राशन कार्ड, आधार कार्ड और संबंधित कागज़ (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र) ले जाएँ। बिहार के पुराने सरकारी राशन कार्ड प्रबंधन सिस्टम में भी मौजूदा राशन कार्ड में बदलाव और सदस्य हटाने की व्यवस्था का ज़िक्र मिलता है। इसलिए कार्यालय में पूछकर तय कर लें कि आपके मामले में पुरानी या नई, कौन-सी प्रक्रिया चलेगी।

🛠️ ऑनलाइन आवेदन न हो रहा हो तो क्या करें

 
  • लॉगिन न हो रहा हो: इंटरनेट चालू है या नहीं देखें, राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दोबारा सही डालें और कुछ देर बाद फिर कोशिश करें।
  • OTP न आ रहा हो: जिस मोबाइल से आधार या कार्ड जुड़ा है, वही चालू है या नहीं देखें। कुछ मिनट रुककर "Resend OTP" दबाएँ।
  • नाम हटाने का विकल्प न दिखे: कोई दूसरा विकल्प चुनकर आवेदन न करें। पोर्टल की सहायता या शिकायत वाली सुविधा देखें और आपूर्ति कार्यालय से पूछें।
  • फिर भी हल न हो: बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की हेल्पलाइन 1800-3456-194 या 1967 पर बात करें।

✅ नाम हटाते समय इन बातों का ध्यान रखें

 
  • सिर्फ़ सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें।
  • राशन कार्ड नंबर और सदस्य की जानकारी सही डालें।
  • सबमिट करने से पहले सही सदस्य चुना है या नहीं, पक्का कर लें।
  • पोर्टल पर जो कागज़ माँगे जाएँ, वही अपलोड करें।
  • आवेदन की रसीद या आवेदन संख्या संभालकर रखें।
  • बिना ज़रूरत एक ही आवेदन बार-बार जमा न करें।
  • नाम हटने के बाद राशन कार्ड की जानकारी खोलकर दोबारा जाँच लें।
 
काम लिंक
राशन कार्ड से नाम हटाएं (Smart PDS Citizen Login) 🌐 Member Delete Login
आवेदन की स्थिति देखें (Track Application) 🔍 Track Status
राशन कार्ड की जानकारी देखें (RC Details) 📄 RC Details Check
शिकायत दर्ज करें (Grievance) 📣 Grievance Portal
पुराना राशन कार्ड ऑनलाइन सिस्टम (RC Online) 🏛️ RC Online Bihar
बिहार EPDS की सरकारी वेबसाइट 🏛️ EPDS Bihar
AePDS बिहार पोर्टल 📋 AePDS Bihar

हमारे ये पेज भी काम आएँगे:

सलाह: राशन कार्ड में बदलाव का काम सरकारी पोर्टल पर होता है। किसी भी निजी वेबसाइट या एजेंट को पैसे देने से पहले सोचें। कोई नाम हटाने या जोड़ने के बदले पैसे माँगे तो हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

❓ Ration Card Member Delete FAQs

 
बिहार राशन कार्ड से सदस्य का नाम कैसे हटाएं?
बिहार के सरकारी पोर्टल br.smartpds.nic.in पर Citizen Login करें और RC Application में Delete Member जैसा विकल्प देखें। विकल्प मिलने पर सदस्य का नाम चुनें, कारण बताएँ, कागज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें। विकल्प न दिखे तो आपूर्ति कार्यालय से पूछें।
राशन कार्ड से नाम हटाने की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?
बिहार में राशन कार्ड की ऑनलाइन सेवाओं के लिए सरकारी पोर्टल br.smartpds.nic.in (Smart PDS 2.0) है। आवेदन से पहले पोर्टल पर देख लें कि कौन-सी सेवाएँ चालू हैं।
क्या मृत सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है?
हाँ, नियम के अनुसार मृत सदस्य का नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
शादी के बाद बेटी का नाम राशन कार्ड से कैसे हटाएं?
शादी के बाद बेटी का नाम ससुराल के कार्ड में जुड़वाने के लिए मायके के कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। नाम हटाने के बाद मिला कागज़ ससुराल के कार्ड में नाम जोड़ने में काम आता है। सही क्रम के लिए पोर्टल के निर्देश देख लें या आपूर्ति कार्यालय से पूछें।
नाम हटाने में कितना समय लगता है?
समय विभाग की जाँच और मंज़ूरी पर निर्भर करता है। पक्के दिन बताना सही नहीं होगा, इसलिए अपने आवेदन की स्थिति देखते रहें। ज़्यादा देर लगे तो हेल्पलाइन पर या अपने प्रखंड/जिला आपूर्ति कार्यालय में पूछें।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए क्या कोई फीस लगती है?
पोर्टल पर इसके लिए किसी शुल्क की जानकारी नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति नाम हटाने के बदले पैसे माँगे, तो न दें और हेल्पलाइन 1967 या 1800-3456-194 पर शिकायत करें।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए कौन-कौन से कागज़ चाहिए?
मौजूदा राशन कार्ड की जानकारी, मुखिया का आधार और चालू मोबाइल नंबर। कारण के हिसाब से मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह का प्रमाण भी लग सकता है। पोर्टल पर जो माँगा जाए, वही लगाएँ।
पोर्टल पर "Delete Member" का विकल्प न दिखे तो क्या करें?
कोई दूसरा विकल्प चुनकर ज़बरदस्ती आवेदन न करें। पोर्टल की सहायता या शिकायत सुविधा देखें और अपने प्रखंड या जिला आपूर्ति कार्यालय से पूछें कि आपके राशन कार्ड के लिए कौन-सी प्रक्रिया है।
गलती से गलत सदस्य का नाम हटाने का आवेदन हो गया तो क्या करें?
आवेदन की स्थिति देखें। अगर अभी मंज़ूर नहीं हुआ है, तो तुरंत अपने आपूर्ति कार्यालय को बताएँ और हेल्पलाइन पर भी संपर्क करें। मंज़ूरी के बाद नाम हट गया हो तो उस सदस्य का नाम दोबारा जोड़ने के लिए नाम जोड़ने की प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
सिर्फ़ नाम की स्पेलिंग गलत हो तो क्या नाम हटाना पड़ेगा?
नहीं। स्पेलिंग या छोटी जानकारी की गलती ठीक कराने के लिए सुधार (Correction) का विकल्प होता है। नाम हटाना तब ही होता है जब व्यक्ति कार्ड में नहीं रहना चाहिए।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
br.smartpds.nic.in पर Track Your Application का विकल्प खोलें और आवेदन संख्या डालें। ऑनलाइन न दिखे तो रसीद लेकर आपूर्ति कार्यालय जाएँ।
नाम हटने के बाद राशन की मात्रा पर क्या असर पड़ेगा?
सदस्य कम होने पर कार्ड पर सदस्यों की संख्या घट जाती है, इसलिए राशन की मात्रा विभाग के नियम के हिसाब से बदल सकती है। कितना राशन मिलेगा, यह आपके कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है।

⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

 
Online Bihar एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है और इसका किसी भी सरकारी विभाग से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी पोर्टल की सूचनाओं पर आधारित है। नाम हटाने की प्रक्रिया, पोर्टल पर दिखने वाले विकल्प और ज़रूरी कागज़ बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले br.smartpds.nic.in पर या अपने प्रखंड/जिले के आपूर्ति कार्यालय में एक बार पक्का कर लें।

 

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