PAN Aadhar Card Linking नई डेट लाइन जारी, इन लोगो को ज़रूरी नहीं है लिंक करना, ₹1000 देने होंगे

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PAN Aadhar Card Linking पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख नजदीक आ रही है। 31 मार्च 2023 तक यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो ऐसे में ₹10000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए ₹1000 देने होंगे। लेकिन धारकों के लिए सरकार के तरफ से राहत मिल गया है।

PAN Aadhar Card Linking 

आधार कार्ड लिंक करने की डेटलाइन को अब बढ़ा दिया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की नई डेट लाइन जारी की गई। इससे पहले 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक करने की तारीख निश्चित की गई थी। आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए ₹1000 जुर्माना के रूप में देना होगा।

अब 30 जून 2023 तक तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। इस डेट लाइन के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने पर ₹1000 जुर्माना देने होंगे। 30 जून 2023 के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक करने पर ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत ₹10000 जुर्माने का प्रावधान है।

 

PAN Aadhar Card Linking इन लोगो को ज़रूरी नहीं है लिंक करना

भारत में कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 3 राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में या योजना चल रही है। अधिनियम की धारा 139 ए ए के तहत प्रत्येक पैन कार्ड धारक जिसे 1 जुलाई 2017 के पहले पैन कार्ड जारी किया गया तथा जिसके पास पहले से आधार कार्ड मौजूद है। कैसे पैन कार्ड धारक को पैन कार्ड के साथ आधार लिंकिंग जरूरी हो जाता है।

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PAN Aadhar Card Linking

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हालांकि यह लिंकिंग जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय इन तीन राज्यों में जरूरी नहीं है । इनके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी भी आधार पैन कार्ड को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं है। जो पैन कार्ड धारक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के नागरिक को लिंक की ज़रूरी नहीं है

आयकर विभाग के अनुसार जो व्यक्ति उपरोक्त श्रेणी में आते हैं उन्हें लिंक करना आवस्यक है। जो स्वेच्छा से आधार लिंक करना चाहते हैं। उन्हें जुर्माना के रूप में 1000 रु देनी होगी

PAN Aadhar Card Linking क्या होगा असर

आप डेटलाइन 30 जून 2023 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नही करते हैं तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिंक नही रहने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वही टैक्स रिफंड आने मे भी दिक्कत होगी।

दूसरी फाइनेंशियल कार्य में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बैंक में खाता खुलवाने मैं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अलावा मशहूर फंड और स्टॉक में निवेश पर भी दिक्कत आएगी।

PAN Aadhar Card Linking पैन आधार लिंक नहीं होने पर इस तारीख के बाद लगेगा ₹10000 का जुर्माना।

 

 

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