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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार (Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar): ₹10 लाख तक लोन, ₹5 लाख माफ
Gov Scheme October 24, 2026 1 min read Updated: October 25, 2026

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार (Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar): ₹10 लाख तक लोन, ₹5 लाख माफ

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार (Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar) क्या है और ₹10 लाख तक की सहायता कैसे मिलेगी? बिहार सरकार की इस योजना में अपना नया उद्योग या कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ₹5 लाख तक अनुदान (Subsidy, वापस नहीं करना है) और ₹5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। युवा वर्ग के लिए ऋण पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लगता है, जबकि अन्य वर्गों के लिए ऋण ब्याज मुक्त रहता है। योजना उद्योग विभाग, बिहार सरकार चलाता है और आवेदन आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन होता है। इस लेख में सभी वर्गों की पात्रता, जरूरी कागज, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, चयन का तरीका, ऋण चुकाने के नियम और सरकारी लिंक आसान भाषा में दिए गए हैं।

📘 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार: एक नज़र में (Overview)

 
बात जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana), बिहार
विभाग उद्योग विभाग, बिहार सरकार
कुल सहायता अधिकतम ₹10 लाख प्रति चयनित लाभार्थी
अनुदान (माफ राशि) कुल परियोजना का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख (वापस नहीं करना)
ऋण शेष 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख (आमतौर पर ब्याज मुक्त)
युवा वर्ग में ब्याज युवा उद्यमी वर्ग में ऋण पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज
ऋण चुकाने की अवधि 84 किस्तों में, 7 साल में (विवरण पोर्टल के नियमों के अनुसार)
लाभार्थी वर्ग SC, ST, EBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और युवा वर्ग
आवेदन का तरीका ऑनलाइन, आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर
चयन का तरीका जिलेवार लक्ष्य के अनुसार प्राप्त आवेदनों में से कंप्यूटर आधारित लॉटरी (Randomisation) और दस्तावेज जाँच
आवेदन शुल्क सरकारी प्रक्रिया के अनुसार, किसी बिचौलिए को पैसे न दें

🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है

 
📑 Table of Contents (क्लिक करके खोलें)
  1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है
  2. कितनी सहायता मिलेगी: ₹5 लाख माफ और ₹5 लाख ऋण
  3. कौन-कौन से वर्ग आवेदन कर सकते हैं
  4. पात्रता की शर्तें (Eligibility)
  5. Required Documents: कौन-कौन से कागज चाहिए
  6. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)
  7. चयन कैसे होता है और पैसा कब मिलता है
  8. ऋण कैसे चुकाना है
  9. Important Links
  10. Mukhyamantri Udyami Yojana FAQs
  11. जरूरी सूचना (Disclaimer)

🏭 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है और इसका मकसद क्या है

 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजना है। इसका मकसद यह है कि राज्य के युवा नौकरी ढूँढने के बजाय अपना खुद का उद्योग, निर्माण इकाई या सेवा कारोबार शुरू कर सकें। योजना में सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, बल्कि चयनित उद्यमियों को परियोजना लगाने, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधा भी व्यवस्था के अनुसार दी जाती है। पहले अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग पोर्टल थे, लेकिन अब SC, ST, EBC और अन्य वर्गों के लिए एक ही एकीकृत पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर आवेदन होता है।

योजना के तहत नया उद्योग या कारोबार शुरू करने के लिए परियोजना (Project) चुननी होती है। परियोजना की सूची पोर्टल पर दी जाती है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तशिल्प, छोटे निर्माण उत्पाद और सेवा क्षेत्र के काम। आवेदन करते समय परियोजना का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि एक बार परियोजना चुनने के बाद उसे बदलना आसान नहीं होता। अपनी परियोजना उसी जिले में लगानी होती है, जिस जिले के आप स्थायी निवासी हैं।

💰 कितनी सहायता मिलेगी: ₹5 लाख माफ और ₹5 लाख ऋण

 
हिस्सा राशि और शर्त
अनुदान (Subsidy) कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख। यह राशि वापस नहीं करनी होती, यानी यह माफ समझिए।
ऋण (Loan) शेष 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख। SC, ST, EBC, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन वर्ग के लिए यह ऋण ब्याज मुक्त रहता है।
युवा वर्ग में ब्याज युवा उद्यमी वर्ग में ऋण पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लगता है।
कुल सहायता दोनों मिलाकर अधिकतम ₹10 लाख तक। राशि परियोजना की स्वीकृत लागत के अनुसार तय होती है।

उदाहरण से समझिए: अगर आपकी परियोजना की स्वीकृत लागत ₹10 लाख है, तो ₹5 लाख अनुदान के रूप में मिलेंगे और ₹5 लाख ऋण के रूप में। अगर परियोजना छोटी है, जैसे ₹6 लाख की, तो अनुदान ₹3 लाख और ऋण ₹3 लाख होगा, क्योंकि दोनों हिस्से कुल लागत के आधे-आधे होते हैं। राशि किस्तों में दी जाती है और परियोजना की प्रगति के अनुसार जारी होती है।

👥 कौन-कौन से वर्ग आवेदन कर सकते हैं

 
वर्ग किसके लिए
SC वर्ग अनुसूचित जाति के युवा उद्यमी
ST वर्ग अनुसूचित जनजाति के युवा उद्यमी
EBC वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवा उद्यमी
महिला वर्ग बिहार की महिला उद्यमी
अल्पसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के युवा उद्यमी
दिव्यांगजन वर्ग 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले और UDID कार्ड धारक आवेदक
युवा वर्ग सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा उद्यमी

हर वर्ग के लिए जिलेवार लक्ष्य तय होता है, इसलिए आवेदन अपने वर्ग के अनुसार ही करें। गलत वर्ग चुनने पर आवेदन रद्द हो सकता है।

✅ पात्रता की शर्तें (Eligibility)

 
  • निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो और परियोजना उसी जिले में लगाए, जिस जिले का वह निवासी है।
  • शिक्षा: आमतौर पर इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। कुछ परियोजनाओं में ITI या पॉलिटेक्निक की योग्यता भी मान्य हो सकती है, इसलिए पोर्टल पर अपने वर्ग के नियम जरूर देखें।
  • उम्र: आवेदक की उम्र योजना के नियमों के अनुसार युवा वर्ग में होनी चाहिए। सटीक आयु सीमा हर वर्ष की अधिसूचना में दी जाती है, इसलिए आवेदन से पहले पोर्टल की अधिसूचना जरूर पढ़ें।
  • नया उद्यम: योजना नए उद्योग या कारोबार की स्थापना के लिए है। आवेदक ने पहले राज्य सरकार की किसी अन्य समान उद्यमी योजना का लाभ न लिया हो।
  • बैंक खाता और PAN: आवेदक के नाम का बैंक खाता और PAN कार्ड होना जरूरी है।
  • परियोजना का चुनाव: आवेदक को पोर्टल की सूची में से कोई एक परियोजना चुननी होती है।

ध्यान दें: पात्रता की कुछ बारीक शर्तें, जैसे आयु सीमा और शिक्षा की सटीक योग्यता, हर वर्ष की अधिसूचना में बदल सकती हैं। इसलिए इस लेख को सामान्य मार्गदर्शन समझें और आवेदन से पहले udyami.bihar.gov.in पर जारी नवीनतम अधिसूचना जरूर पढ़ें। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये लेख काम आएंगे: 💰 बिहार में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, 🏠 बिहार निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन और 📄 RTPS बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन।

📎 Required Documents: कौन-कौन से कागज चाहिए

 
  • आधार कार्ड
  • मैट्रिक (10वीं) का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए)
  • इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र (बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण)
  • UDID कार्ड (केवल दिव्यांगजन वर्ग के लिए)
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर का नमूना
  • PAN कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी और रद्द चेक (Cancelled Cheque) या पासबुक की प्रति
  • चुनी गई परियोजना की जानकारी (परियोजना रिपोर्ट, जहाँ माँगी जाए)

🪜 Step-by-Step: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

 

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें

आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in खोलें। यही योजना का एकमात्र आधिकारिक पोर्टल है, पुराने पोर्टलों पर आवेदन अब नहीं होता। किसी अन्य वेबसाइट से आवेदन न करें।

चरण 2: रजिस्ट्रेशन करें और OTP सत्यापन करें

रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें। मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें। इसके बाद लॉगिन करके योजना की सूची में से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चुनें।

चरण 3: अपना वर्ग चुनें

अपने अनुसार वर्ग चुनें: SC, ST, EBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन या युवा। वर्ग का चुनाव ध्यान से करें, क्योंकि यही आपके चयन और लक्ष्य का आधार बनेगा।

चरण 4: व्यक्तिगत, बैंक और परियोजना जानकारी भरें

व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, बैंक खाते की जानकारी और अपनी चुनी हुई परियोजना का विवरण भरें। परियोजना चुनते समय उसकी लागत, जरूरी मशीनें और बाजार की संभावना भी समझ लें।

चरण 5: कागज अपलोड करें और सबमिट करें

सभी कागज निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें। फॉर्म का प्रीव्यू ध्यान से देखें, क्योंकि जमा होने के बाद परियोजना बदलना आसान नहीं होता। सबमिट करने के बाद मिली आवेदन संख्या संभालकर रखें, स्टेटस देखने में यही काम आएगी।

🎯 चयन कैसे होता है और पैसा कब मिलता है

 
  • निर्धारित तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों में से जिलेवार तय लक्ष्य के अनुसार आवेदनों का कंप्यूटर आधारित लॉटरी (Randomisation) से चयन होता है।
  • लॉटरी में चयनित आवेदकों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी (जाँच) होती है।
  • स्क्रूटनी के बाद दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम चयन होता है।
  • चयन के बाद परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल परियोजना लागत के अनुसार की जाती है।
  • राशि किस्तों में जारी होती है और परियोजना की प्रगति के अनुसार अगली किस्त मिलती है।

चयन सूची पोर्टल पर ही जारी होती है। इसलिए आवेदन के बाद नियमित रूप से पोर्टल पर अपनी स्थिति और चयन सूची देखते रहें। किसी भी व्यक्ति को चयन करवाने के नाम पर पैसे न दें, चयन कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया से होता है।

💳 ऋण कैसे चुकाना है

 

ऋण का हिस्सा 84 किस्तों में 7 साल के भीतर चुकाना होता है। युवा वर्ग में इस पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लगता है, जबकि अन्य वर्गों के लिए ऋण ब्याज मुक्त रहता है। किस्तों की शुरुआत और छूट की अवधि (Moratorium) के नियम पोर्टल की अधिसूचना में दिए जाते हैं, इसलिए स्वीकृति पत्र मिलने पर उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। समय पर किस्त चुकाने से आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा बनता है, जो भविष्य में बड़े ऋण के लिए भी काम आता है। अनुदान वाला हिस्सा कभी वापस नहीं करना होता, बशर्ते परियोजना नियमों के अनुसार चलाई जाए।

 
काम सरकारी लिंक
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल 🌐 Udyami Portal
RTPS बिहार पोर्टल (प्रमाण पत्र) 📄 RTPS Bihar Portal

नोट: इस लेख में केवल वे सरकारी लिंक दिए गए हैं जिनकी पुष्टि हो सकी है। पोर्टल पर लॉगिन, चयन सूची और अधिसूचना के लिंक भी udyami.bihar.gov.in के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए हमेशा इसी मुख्य पोर्टल से आगे बढ़ें।

❓ Mukhyamantri Udyami Yojana FAQs

 
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कुल कितनी सहायता मिलती है?
अधिकतम ₹10 लाख तक। इसमें ₹5 लाख तक अनुदान (वापस नहीं करना) और ₹5 लाख तक ऋण शामिल है। राशि परियोजना की स्वीकृत लागत के आधे-आधे हिस्से के अनुसार तय होती है।
₹5 लाख माफ का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि सहायता का आधा हिस्सा अनुदान है, जिसे वापस नहीं करना होता। बाकी आधा हिस्सा ऋण है, जिसे किस्तों में चुकाना होता है।
ऋण पर ब्याज कितना लगता है?
SC, ST, EBC, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन वर्ग के लिए ऋण ब्याज मुक्त रहता है। युवा उद्यमी वर्ग में ऋण पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लगता है।
कौन से वर्ग आवेदन कर सकते हैं?
SC, ST, EBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और युवा वर्ग के आवेदक अपने-अपने वर्ग के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। हर वर्ग के लिए जिलेवार लक्ष्य तय होता है।
आवेदन कहाँ करें?
केवल आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होता है। पुराने पोर्टल अब इस योजना के लिए काम नहीं करते।
चयन कैसे होता है?
निर्धारित तारीख तक मिले आवेदनों में से जिलेवार लक्ष्य के अनुसार कंप्यूटर आधारित लॉटरी से चयन होता है। इसके बाद दस्तावेजों की जाँच के बाद अंतिम चयन किया जाता है।
ऋण कितने समय में चुकाना होता है?
ऋण 84 किस्तों में 7 साल के भीतर चुकाना होता है। किस्तों की शुरुआत और छूट की अवधि के नियम स्वीकृति पत्र और पोर्टल की अधिसूचना में दिए जाते हैं।
क्या पहले से चल रहे कारोबार के लिए भी सहायता मिलेगी?
नहीं, यह योजना नए उद्योग या कारोबार की स्थापना के लिए है। आवेदक ने पहले राज्य सरकार की किसी अन्य समान उद्यमी योजना का लाभ न लिया हो, यह भी शर्त है।

🔗 Isse Jude Zaroori Lekh

 

⚖️ ज़रूरी सूचना (Disclaimer)

 
Online Bihar एक निजी सूचना पोर्टल है, यह बिहार सरकार या समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। इस लेख की जानकारी सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक पोर्टलों के आधार पर आम जानकारी के लिए दी गई है। योजना की शर्तें, राशि और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in से अंतिम जानकारी जरूर जांच लें। आवेदन के नाम पर किसी व्यक्ति को पैसे न दें।

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