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Bansawali Form PDF Download: Bansawali Kaise Banta Hai
Gov Scheme October 18, 2026 2 min read 104 views Updated: October 23, 2026

Bansawali Form PDF Download: Bansawali Kaise Banta Hai

Bansawali Form PDF Download करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij), पारिवारिक बँटवारा या मुआवजा लेना हो, तो वंशावली (Vanshavali) सबसे ज़रूरी कागज़ों में से एक है। अधूरी या गलत वंशावली अक्सर रिजेक्ट हो जाती है और फिर दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस लेख में आसान भाषा में बताया गया है कि Bansawali Kaise Banta Hai, वंशावली क्या है, प्रपत्र-3(1) (Prapatra 3(1)) कहाँ से डाउनलोड करें, कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे, मुखिया या सरपंच से सत्यापन कैसे कराएँ और ऑनलाइन कैसे जमा करें। अंत में सभी डाउनलोड और ज़रूरी लिंक भी दिए हैं।

📘 Bansawali Form PDF Download का परिचय (Overview)

 
विवरण जानकारी
आर्टिकल का नाम Bansawali Form PDF Download
आर्टिकल का प्रकार Latest Update
फॉर्म का नाम प्रपत्र-3(1) (वंशावली), वंशावली फॉर्म
राज्य बिहार
आवेदन का तरीका ऑफलाइन (पंचायत से) और ऑनलाइन (dlrs.bihar.gov.in पर)
आवेदन शुल्क निःशुल्क
सत्यापन कौन करेगा सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य (गवाह के रूप में)
आपत्ति की अवधि नोटिस बोर्ड पर लगने के बाद 7 दिन
कुल समय (अनुमानित) 2 से 3 सप्ताह
ऑनलाइन फाइल सिर्फ PDF, साइज़ 3 MB से कम
आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in

🧭 Table of Contents: इस लेख में क्या-क्या है

 
📑 Table of Contents (क्लिक करके खोलें)
  1. वंशावली (Vanshavali / Bansawali) क्या है?
  2. Bansawali का उपयोग: कब और कहाँ काम आती है?
  3. Bansawali Required Documents
  4. Bansawali Kaise Banaye (Offline)
  5. Bansawali Online Apply Bihar (dlrs.bihar.gov.in)
  6. Bihar Land Survey Camp Office
  7. Bansawali Reject होने से कैसे बचें?
  8. Bansawali Processing Time
  9. Download Link और Important Links
  10. Bansawali FAQs
  11. सारांश

🌳 वंशावली (Vanshavali / Bansawali) क्या है?

 

वंशावली (अंग्रेज़ी में Vanshavali या Bansawali, यानी Family Tree / Legal Heirs Certificate जैसा दस्तावेज़) एक कानूनी दस्तावेज़ है, जो परिवार की पीढ़ी-दर-पीढ़ी का फैमिली ट्री दिखाता है। यानी परिवार के कानूनी वारिस कौन-कौन अब तक थे और कौन-कौन अभी हैं, यह इसी से पता चलता है।

उदाहरण के लिए, आपके परदादा के पास कितनी जमीन थी, उनके बाद उनके कितने बेटे-बेटियाँ हुईं और फिर उनके कितने बच्चे हुए, यह पूरा ढाँचा वंशावली में दर्ज होता है। साथ ही यह भी दिखता है कि परिवार में अभी कौन जीवित है और किसकी मृत्यु हो चुकी है।

ध्यान दें: जमीन के लेन-देन में अक्सर वंशावली माँगी जाती है। आधे-अधूरे ज्ञान से बनी वंशावली आगे चलकर रिजेक्ट हो सकती है और गंभीर स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सही और तय प्रक्रिया से ही वंशावली बनवाएँ।

🏡 Bansawali का उपयोग: वंशावली कब और कहाँ काम आती है?

 

बिहार जैसे बड़े राज्य में जमीन से जुड़े मामले लगातार चलते रहते हैं। इन सभी में वंशावली अनिवार्य हो जाती है:

  • दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij / Mutation): पिता या दादा की मृत्यु के बाद जमाबंदी (Jamabandi) में अपना नाम चढ़वाने के लिए सर्किल ऑफिसर (अंचल कार्यालय) में वंशावली देना ज़रूरी है। इससे साबित होता है कि आप ही असली वारिस हैं।
  • पारिवारिक बँटवारा (Property Partition): पैतृक जमीन का भाइयों या हिस्सेदारों के बीच कानूनी बँटवारा होता है, तब किसका हिस्सा कितना है, यह वंशावली से तय होता है।
  • कब्ज़ा या दावे का विवाद: कोई पड़ोसी या दूर का रिश्तेदार आपकी पैतृक जमीन पर दावा करे, तो अंचल या कोर्ट में वंशावली दिखाकर अपना पहला हक़ साबित किया जा सकता है।
  • जमीन अधिग्रहण और मुआवजा (Land Acquisition Compensation): सड़क, अस्पताल जैसे सरकारी कामों में जमीन ली जाती है। मुआवजा लेने या बिक्री करने के लिए सभी वारिसों की सहमति और वंशावली, दोनों की ज़रूरत होती है।
  • भूमि सर्वे (Bihar Bhumi Survey): सर्वे में स्व-घोषणा के साथ वंशावली जमा करनी होती है।
  • अन्य सरकारी काम: सही तरीके से बनी वंशावली को किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। विरासत से जुड़े मामलों में भी यह माँगी जा सकती है।

📎 Bansawali Required Documents: ज़रूरी दस्तावेज़ और तैयारी

 
  • प्रपत्र-3(1) का भरा हुआ वंशावली फॉर्म
  • शपथ पत्र (स्व-घोषणा): इसमें शपथकर्ता का नाम, पिता या पति का नाम, अपना पता और वंशावली का पूरा विवरण लिखना होता है।
  • आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित (self-attested) फोटोकॉपी: वंशावली में शामिल हर जीवित व्यक्ति (वारिस) की।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी: वंशावली में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए।
  • गवाह: स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य या आंगनबाड़ी सेविका में से कोई एक।
  • जमीन की जानकारी (ऑनलाइन के लिए): जिला, अंचल, मौजा, सर्वे कैंप, खाता नंबर, खेसरा नंबर और होल्डर का नाम।
  • मोबाइल नंबर: OTP सत्यापन के लिए, साथ में आधार नंबर। ईमेल वैकल्पिक है।
  • वंशावली की PDF: सिर्फ .pdf फॉर्मेट में और 3 MB से कम साइज़ की।

🧾 Bansawali Kaise Banaye (Offline): सरपंच और मुखिया से वंशावली बनवाएँ

 

Bansawali Kaise Banaye, यानी पंचायत स्तर पर वंशावली बनवाने में कोई खर्च नहीं आता (Bansawali Free)। इन चरणों को क्रम से पूरा करें:

  1. सबसे पहले अपने क्षेत्र के सरपंच से मिलें और उनसे Bansawali Form (प्रपत्र-3(1)) लें। आप ऊपर दिए लिंक से इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
  2. शपथ पत्र भी डाउनलोड या प्रिंट करके पूरी तरह भर लें।
  3. अपने वंश का पूरा ब्योरा बताएँ। सरपंच इसे वंशावली वृक्ष की तरह फॉर्म में दर्शाएँगे।
  4. माननीय सरपंच अपने हस्ताक्षर और स्टैम्प लगाकर फॉर्म आपको सौंप देंगे।
  5. अब उस फॉर्म पर अपने क्षेत्र के मुखिया से हस्ताक्षर और स्टैम्प लगवाएँ।
  6. सभी दस्तावेज़ (आधार की स्व-अभिप्रमाणित कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि) लगाकर पूरा आवेदन ग्राम सचिव या ग्राम पंचायत राज कार्यालय में जमा करें। साथ में गवाह (मुखिया, वार्ड सदस्य या आंगनबाड़ी सेविका) का होना ज़रूरी है।
  7. आवेदन नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। लगने के 7 दिन के अंदर कोई आपत्ति न आए, तो वंशावली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
काम की बात: वार्ड सदस्य या मुखिया हमेशा समय पर नहीं मिलते। आखिरी समय का इंतज़ार न करें, पहले फोन करके पूछ लें कि वे कब कार्यालय में मिलेंगे और उसी समय पहुँचें।

💻 Bansawali Online Apply Bihar: dlrs.bihar.gov.in पर जमा करें

 

बिहार सरकार के Directorate of Land Records & Survey (DLRS) की वेबसाइट पर Vanshavali Online Submit / Bansawali Online Apply किया जा सकता है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in खोलें। यहीं से प्रपत्र-3(1) डाउनलोड भी होता है।
  2. "स्व-घोषणा एवं वंशावली समर्पित करें" विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना जिला चुनें और "Go" बटन दबाएँ।
  4. खुलने वाले Prapatra 2 & 3(1) फॉर्म में नाम, राज्य, जिला, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें। ईमेल वैकल्पिक है।
  5. मोबाइल पर मिला OTP "Enter OTP" वाले खाने में डालकर नंबर वेरिफाई करें। OTP न मिले तो "Resend OTP" से दोबारा मँगाएँ।
  6. OTP सत्यापित होने के बाद जिला, सर्किल (अंचल), मौजा और अपना शिविर/कैंप चुनें। यह आपके इलाके का सर्वे कैंप कार्यालय होता है।
  7. खाता नंबर, खेसरा नंबर और होल्डर का नाम भरें। एक बार में सिर्फ एक खाता-खेसरा दर्ज होता है।
  8. एक से ज़्यादा खाता-खेसरा जोड़ने हों तो पहली एंट्री के बाद "Add More" दबाएँ। हर होल्डर के लिए अलग से "Add Holder" बटन इस्तेमाल करें। एक ही टेक्स्टबॉक्स में कई खाता-खेसरा या नाम एक साथ न डालें।
  9. तैयार वंशावली की PDF (सिर्फ .pdf, 3 MB से कम) अपलोड करें और "Upload Pdf and save" बटन दबाकर सेव करें।
  10. अपलोड के बाद dlrs.bihar.gov.in पर "अपलोड किए गए स्व-घोषणा/वंशावली यहाँ देखें" विकल्प से जाँच लें कि वंशावली सही से अपलोड हुई है या नहीं।

🏕️ Online में दिक्कत हो तो: Bihar Land Survey Camp Office

 

अगर Bansawali Online Apply करना मुश्किल लगे, तो ऑफलाइन तरीका भी है। अपने ब्लॉक के सर्वे कैंप कार्यालय में तैनात अमीन या कानूनगो से मिलें। वे आपकी वंशावली मैन्युअली दर्ज कर देंगे। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है।

⚠️ Bansawali Reject होने से कैसे बचें? (Vanshavali Rejection Tips)

 
  • फॉर्म में हर सदस्य का नाम, पिता का नाम और संबंध एक जैसी वर्तनी में सही-सही लिखें।
  • सरपंच और मुखिया दोनों के हस्ताक्षर और स्टैम्प लगे हों, तभी फॉर्म जमा करें।
  • जीवित सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित कॉपी और मृत सदस्यों का मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूर लगाएँ।
  • आधे-अधूरे ज्ञान से खुद कागज़ पर नाम लिखकर वंशावली न बनाएँ। शपथ पत्र, अटेस्टेशन और पंचायत सचिव के माध्यम से चलने वाली तय प्रक्रिया ही मान्य है।
  • PDF अपलोड न हो तो: फाइल का फॉर्मेट और साइज़ लिमिट (3 MB से कम) जाँचें। फाइल बड़ी हो तो ऑनलाइन कंप्रेस टूल से छोटी कर लें।
  • 7 दिन में आपत्ति आ जाए तो: तुरंत पता करें कि आपत्ति किस वजह से आई है, जैसे किसी का दस्तावेज़ या हस्ताक्षर छूटना। कमी ठीक कराएँ, फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
  • परिवार में विवाद हो तो: दूसरा पक्ष अटेस्टेड कॉपी या हस्ताक्षर आसानी से नहीं देगा। ऐसे में पहले विवाद सुलझाना होगा या कानूनी रास्ता अपनाना पड़ सकता है।

⏳ Bansawali Processing Time: वंशावली बनने में कितना समय लगता है?

 

सभी दस्तावेज़ तैयार करके सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ आवेदन जमा करने के बाद 7 दिन की आपत्ति अवधि होती है। तैयारी से लेकर प्रक्रिया पूरी होने तक लगभग 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। आपत्ति आने या कोई दस्तावेज़ छूटने पर इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, इसलिए जल्द से जल्द शुरू करें।

📚 यह भी पढ़ें: Bihar Bhumi और Sarkari Yojana

 

वंशावली के बाद जमाबंदी, दाखिल-खारिज और दूसरे प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती है। इन पेजों से मदद लें:

 
सेवा लिंक
प्रपत्र-3(1): वंशावली फॉर्म (PDF) ⬇️ Download
प्रपत्र-3(1.1): वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल (PDF) ⬇️ Download
स्व-घोषणा एवं वंशावली ऑनलाइन समर्पित करें 🌐 Apply Online
DLRS बिहार आधिकारिक वेबसाइट 🏛️ Official Website
बिहार भूमि पोर्टल (भूलेख, जमाबंदी) 🏞️ Bihar Bhumi
दाखिल-खारिज पोर्टल 📑 Dakhil Kharij
हेल्पलाइन: DLRS हेल्पलाइन 0612-2280012 | टोल-फ्री 1800-345-6215
आवेदन स्थानीय पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत राज कार्यालय में जमा होता है। अटेस्टेशन में समस्या हो तो अपने ब्लॉक/प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।

❓ Bansawali FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

 
बिहार में वंशावली प्रमाण पत्र (Vanshavali Certificate Bihar) कैसे प्राप्त करें?
पंचायत से बनवाने पर कोई खर्च नहीं लगता। सबसे पहले अपनी पंचायत के सरपंच से मिलें, उनसे वंशावली फॉर्म लें, परिवार का ब्योरा दें, सरपंच और मुखिया से हस्ताक्षर-स्टैम्प लगवाएँ और ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करें। ऑनलाइन तरीका dlrs.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
क्या Bansawali खुद बना सकते हैं? (Self Made Vanshavali Valid Hai?)
नहीं। सिर्फ कागज़ पर परदादा, दादा, बेटों और बच्चों के नाम लिखकर खुद दे देना मान्य नहीं है। इसकी तय प्रक्रिया है: शपथ पत्र लगेगा, मुखिया या वार्ड सदस्य जैसे अधिकारियों का अटेस्टेशन होगा और पंचायत सचिव के माध्यम से आधिकारिक प्रक्रिया चलेगी।
Bansawali बनने में कितना समय लगता है?
आवेदन जमा करने के बाद 7 दिन का objection period होता है, जिसमें कोई भी सदस्य आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसे मिलाकर कुल 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। आपत्ति आने या दस्तावेज़ छूटने पर ज़्यादा भी लग सकता है।
क्या वंशावली सिर्फ Survey के लिए चाहिए?
नहीं। वंशावली दाखिल-खारिज, बँटवारा, मुआवजा, विरासत जैसे कई मामलों में माँगी जाती है। यह सिर्फ सर्वे के लिए ज़रूरी नहीं है।
परिवार में वाद-विवाद हो तो वंशावली बन सकती है क्या?
आपसी विवाद होने पर दूसरा पक्ष अटेस्टेड कॉपी या हस्ताक्षर आसानी से नहीं देगा, इसलिए वंशावली बनवाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पहले विवाद सुलझाना होगा, या फिर कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा।
Bansawali बनाने में कितना खर्च आता है? (Vanshavali Fees)
पंचायत से वंशावली बनवाने में कोई खर्च नहीं लगता। सर्वे कैंप कार्यालय में अमीन या कानूनगो से मैन्युअली दर्ज कराने की सेवा भी पूरी तरह मुफ्त बताई गई है।
Bansawali में कौन-से Documents लगते हैं?
प्रपत्र-3(1) फॉर्म, शपथ पत्र, सभी जीवित वारिसों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित कॉपी और मृत सदस्यों के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी। साथ में मुखिया, वार्ड सदस्य या आंगनबाड़ी सेविका में से कोई एक गवाह चाहिए।
अगर सरपंच, मुखिया या वार्ड सदस्य समय पर न मिलें तो क्या करें?
पहले फोन करके पूछ लें कि वे कब मिल रहे हैं और उसी समय कार्यालय पहुँचें। आखिरी समय पर छोड़ना ठीक नहीं है। अटेस्टेशन में समस्या आए तो ब्लॉक/प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।

📝 सारांश (Summary)

 

इस लेख में हमने Bansawali Form PDF Download, Vanshavali Bihar Online Apply और Prapatra 3(1) की पूरी जानकारी दी: वंशावली क्या है, कहाँ काम आती है, कौन-से दस्तावेज़ चाहिए, सरपंच और मुखिया से सत्यापन कराकर ऑफलाइन कैसे बनवाएँ और dlrs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन कैसे जमा करें। सही प्रक्रिया अपनाने पर आपकी वंशावली किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल हो सकती है और रिजेक्ट होने का खतरा बहुत कम रहता है। यह लेख उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों से शेयर करें।

नोट: नियम, फॉर्म और प्रक्रिया बदल सकते हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट या अपने अंचल/पंचायत कार्यालय से पुष्टि कर लें। यह लेख केवल जानकारी के लिए है।

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