Property Registration New Rule जमीन खरीदते समय करें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री

Property Registration New Rule जमीन खरीदते समय कर ले यह काम , वरना रजिस्ट्री हो जायेगी रद्द।
अगर आप भी जमींन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है दरअसल जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी तय समय के भीतर कराई गई रजिस्ट्री पर आपत्ति कराई जा सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं की आपत्ति दाखिल करने का क्या प्रावधान है।की रजिस्ट्री कब और कैसे रद्द की जा सकती है।

Property Registration New Rule: जमीन खरीदते समय करें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री

आपको बता दे कि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी बेचने वालो को सूचना दी जाती है।अमुक व्यक्ति के नाम पर एक बैमाना किया गया है।देश के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में अपत्तिया दर्ज करने के लिए 90दिनों की अवधि तय की गई है। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर मामलों में आपत्ति संपति बेचने वालो के रिश्तेदारों या साझेदारो की ओर से दायर कि जाति है।

अलग-अलग राज्य आपत्तियां दाखिल करने के लिए अलग-अलग अवधि तय करते हैं

यदि आपको इस संबंध में कोई आपत्ति है तो आप इसे दर्ज करा सकते हैं। विभिन्न राज्यों में अपत्तिया दाखिल करने के लिए अलग,अलग अवधि निर्धारित की है। इस तरह से आप अपना Property Registration New Rule में संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में बताई गई है। एग्रो, हरियाणा,नई दिल्ली अक्सर देखा जाता है कि एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद लोग निश्चित हो जाते है। और मन लेते है की किसी तरह की कोई दिक्कत नही होगी।

 

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उच्चित आपत्ति होने पर तहसीलदार के कार्यालय में करवाई की जाती है।और सब कुछ सही पाए जाने पर इसे राजस्व के रिकॉर्ड में खरीदार के नाम पर दर्ज करा दिया जाता है। यह देखा गया है की अधिक पैसो के लालच में संपत्ति के मालिक ने आपत्ति दर्ज कराकर रजिस्ट्री रुकवा दी और खरीदार से अधिक पैसे का दबाव भी बनाया।

 

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अगर आप भी जमींन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है दरअसल जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी तय समय के भीतर कराई गई रजिस्ट्री पर आपत्ति कराई जा सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं की आपत्ति दाखिल करने का क्या प्रावधान है।की रजिस्ट्री कब और कैसे रद्द की जा सकती है

 

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आपको बता दे कि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी बेचने वालो को सूचना दी जाती है।अमुक व्यक्ति के नाम पर एक बैमाना किया गया है।देश के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में अपत्तिया दर्ज करने के लिए 90दिनों की अवधि तय की गई है। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर मामलों में आपत्ति संपति बेचने वालो के रिश्तेदारों या साझेदारो की ओर से दायर कि जाति है।

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