EWS Certificate

 

EWS Certificate

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EWS Certificate भारत सरकार के द्वारा जनरल कोटा के जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं उन्हें परिवारिक आय सालाना ₹800000 से कम होना चाहिए उसे EWS प्रमाण पत्र के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। परिवारिक आय में अभ्यार्थी के माता पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान के आए को भी जोड़ा जाएगा इस आरक्षण का फायदा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलेगी।

EWS Certificate बनाने के लिए

1. परिवार का सालाना आय कृषि व्यवसाय पैसा सभी को मिलाकर आठ लाख से कम होनी चाहिए।

2. 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा ऊपर नहीं होना चाहिए।

3. 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रपाल का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।

4. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत एक 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाना होगा।
EWS Certificate
Bihar service plus के वेबसाइट पर आपको अपने अकाउंट से लॉगइन करना होगा अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको अपना नया अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर Yourself पर क्लिक करना होगा और अपना अकाउंट बनाना होगा।
Login करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करें और view all available service ऑप्शन का सिलेक्शन करें।
EWS Certificate
जिसके बाद issuance of economically weaker section certificate at CO level का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स को फिल अप करना है।
EWS Certificate

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का EWS Certificate हेतु आवेदन पत्र फॉर्म में

  • आवेदन फॉर्म
  • आवेदन कर्ता का नाम
  • आवेदन कर्ता का जन्म तिथि
  • आवेदन कर्ता का आवासीय पता
  • आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर
  • पूरे परिवार का आय
यह सब जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा साथ में अटैच एनेक्सचर पर क्लिक कर कोई भी एक पहचान पत्र को स्कैन कर अपलोड करें उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा।

Important links

www.onlinebihar.in

महत्‍वपूर्ण लिंक

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