Delhi liquor Scam case शराब घोटाला मामले में कोर्ट का बड़ा बयान,

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Delhi liquor Scam case शराब घोटाला मामले में कोर्ट का बड़ा बयान,मनीष सिसोदिया सिर्फ इन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं

Delhi liquor Scam case दिल्ली शराब घोटाले मामले के बारे में, यह एक व्यापक शराब चोरी और भ्रष्टाचार मामला है जिसमें दिल्ली के कुछ प्रमुख शराब वितरकों, अधिकारियों और नेताओं का संलग्नत होने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जांच एजेंसियां जैसे कि आयकर विभाग, अभियांत्रिकीकरण निदेशालय (ED) और विशेष जांच प्रकोष्ठ (SIT) शामिल हुए हैं।

Delhi liquor Scam case

मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री, दिल्ली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। शराब घोटाले मामले में उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दायर की है।

 

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। इसके अनुसार, सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, लेकिन वे मीडिया या अपने परिवार के बाहर किसी से मिलने की अनुमति नहीं हैं। कोर्ट ने उन्हें सेल फोन और इंटरनेट से दूर रहने के लिए भी हिदायत दी है।

सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका दायर की है और उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत के लिए उनकी पत्नी की चिकित्सा स्थिति का हवाला दिया है। पहले कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब उन्हें अंतरिम जमानत मिली है।

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यह मामला दिल्ली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के चरम संदिग्ध मामलों में से एक है, और जांच एजेंसियाँ अपनी जांच कार्यवाही कर रही हैं।

 

Delhi liquor Scam case सीसीटीवी फुटेज की जाए पेश- कोर्ट

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दावा लगाया कि उनके साथ सुरक्षाकर्मियों ने पिछली सुनवाई में उनके साथ बदसुलूकी की थी। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज के प्रस्तुत करने की मांग की।

कोर्ट ने इस मामले पर विचार करते हुए निर्णय दिया कि पिछली सुनवाई में हुई पेशी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने अगली तारीख पर उस फुटेज को पेश करने का आदेश दिया है। यह निर्देश उनकी सुरक्षा और मामले की न्यायिक जाँच की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

इस तरह, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान हुई सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और उसे अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया है। इससे उनके दावों की पुष्टि करने और मामले की जाँच करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

 

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