Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: हमारे बिहार में ऐसे कई रीति रिवाज और शुरू से चलते आ रहा है परंपराएं जिसमें अब परिवर्तन की जरूरत है। इन्हीं में से एक है अंतर्जातीय विवाह भले ही हम लोग इसे 21वी सदी में जी रहे हैं मगर आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा कर लोग अपने ही धर्म और जाति मैं विवाह करना पसंद करते हैं। लेकिन अब इसमें अलग से कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
और कई सरकारों इसके लिए प्रोत हासिक भी कर रही है। हम अब बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में जहां की सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री इस विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने के लिए बोले हैं।
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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: बिहार सरकार ऐसे विवाह करने पर 2 . 5 लाख जानिए पूरी योजना।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: हमारे बिहार में ऐसे कई रीति रिवाज और शुरू से चलते आ रहा है परंपराएं जिसमें अब परिवर्तन की जरूरत है। इन्हीं में से एक है अंतर्जातीय विवाह भले ही हम लोग इसे 21वी सदी में जी रहे हैं मगर आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा कर लोग अपने ही धर्म और जाति मैं विवाह करना पसंद करते हैं।
लेकिन अब इसमें अलग से कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कई सरकारों इसके लिए प्रोत हासिक भी कर रही है। हम अब बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में जहां की सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री इस विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने के लिए बोले हैं।
जाने क्या अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)।
इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। Antarjatiya vivah Protsahan Yojana के तहत वैसे लोग जो कि वित्तीय मदद की जाती है।.
जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किए हैं। उन्हें मदद के रूप में 2 पॉइंट 5 लाख रुपए दे दी जाती है। उन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए 9 जोड़ी और एक प्रिय आष्टा पेंट रिसिप्ट और ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर के साथ आप लोगों को जमा करना होगा।
फिर उनके बैंक खाते में एक पेन ₹1.5 एनईएफटी या आरटीजीएस से आप लोगों को भेज दिए जाएंगे और शेष ₹100000 फिक्स डिपॉजिट आप लोगों को 3 वर्ष के लिए किया जाता है। और 3 वर्ष के बाद एफडी की राशि और उस पर जितनी भी मिली हुई ब्याज विवाहित के रूप में जोड़कर मिल जाएगा।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी डॉक्माउंट ।
हमें इस योजना का लाभ उन्हें ही मिल सकते हैं जो बिहार के नागरिक है और दोनों में से अलग-अलग अनुसूचित जाति होनी चाहिए। इन लोगों के साथ ही दोनों की हिंदू मैरिज एक्ट 1985 के तहत रीति रिवाज होना चाहिए। दंपति को अपने साथी एक एफिडेविट जमा करना आवश्यक जरूरी होता है।
विवाह के 1 साल के अंदर इस योजना का लाभ सभी को मिल सकता है। इसके लिए दोनों को अपना अपना आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बर्थडे सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड ,शादी की फोटो ,और एक पासपोर्ट साइज का फोटो ,राशन कार्ड, और मोबाइल नंबर, यह सभी चीजें आपको अवश्य इस डॉक्यूमेंट को जरूर देना होगा।
जाने मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन स्कीम क्या है?
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत विवाहित जोड़ों में आशिक़ुई एक दिव्यांग व्यक्ति है तो उसे सरकार के तरफ से ₹1 लाख रुपए दी जाएगी। अगर दोनों जोड़ो दिव्यांग है तो उन्हें ₹2 लाख रुपया दिए जाएंगे। ऐसे अगर उनके साथी अंतर्जातीय विवाह में₹3 लाख की सहायता आप लोगों को सरकार अपनी तरफ से इन जोड़ों को सहायता के रूप में दे देते हैं।
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और इस योजना का फायदा उन्हें फिर मिलेंगे जो जो पूर्ण विवाह और पूर्ण विच्छेद नहीं हुआ हो। इस स्कीम में तीन कैटेगरी के लोगो को बहुत काफी है बिहार सरकार की तरफ से सहायता मिल सकते हैं।
Antarjatiya Vivah prostan Yojana के लिए पात्रता।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana काला आम लेने के लिए दंपत्ति हो विवाह निबंध प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र छे आवश्यक जरूरत होती है। Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदन की शादी के 2 वर्ष पूरे से अपने सही करना होता है।
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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आप अप्लीकेशन अपने पति केकरी जिला में सामाजिक सुरक्षा की घोषणा या सम्मानित वीडियो अपने कार्यालय में देने होते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को http://ambedkarfoundation.nic.in इन पर अपना विजिट करना होता है या तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।