Corona assistance amount of 4 lakhs from Chief Minister Relief Fund : COVID-19 corona से मृत्यु पर कैसे मिलेगा मुआवजा

करोना वायरस COVID-19 से मौत पर परिजनों को मिलेगा चार लाख मुआवजा

How to get compensation on death from COVID-19 corona

Corona assistance amount of 4 lakhs from Chief Minister Relief Fund

पूरे देश भर में क्रोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए हर राज्य अपने अपने हिसाब से सावधानी बरतने में लगा है साथ ही पूरे राज्य अपने राज्य की स्थिति के अनुसार लॉक डाउन का भी पालन कर रही है। इसे भेज बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अप्रैल 2020 में एक बड़ी घोषणा की गई थी, coronavirus से मृत्यु होने पर परिजन को मिलेगा ₹400000 मुआवजा एवं इसके साथ कोरोनावायरस से लड़ने के लिए कई ऐलान किए गए हैं।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा अगर राज्य में कोई व्यक्ति करोना वायरस ( civid-19) से संक्रमित पाया जाता है तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता राहत कोष योजना के अंतर्गत राज्य सरकार मरीज के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। और साथ ही बिहार राज्य में किसी भी व्यक्ति की क्रोना वायरस से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹400000 का Corona assistance amount of 4 lakhs from Chief Minister Relief Fund मुआवजा दिया जाएगा।

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Bihar में 4500 सौ से ज्यादा मृत्यू

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मई 2021 तक लगभग 4500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है हालांकि अधिकांश आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है जितने भी लोगों की मृत्यु home isolation घर पर हो रही है उनकी संख्या पता करना मुश्किल है। औरंगाबाद गया जहानाबाद पटना समेत कई जिला इस बात की पुष्टि करती है, घर पर रह रहा है संक्रमित लोग उनकी मृत्यु होने पर कोई भी सरकारी डाटा नहीं जा पाता और वैसे लोग सरकारी अनुदान से वंचित रह जाते हैं और उन्हें सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अनुदान लेने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

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COVID-19 corona से मृत्यु पर कैसे मिलेगा मुआवजा ?

यदि संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु किसी सरकारी हॉस्पिटल्स मैं हो जाती है तब Corona positive मरीज की मृत्यु (डेथ) की रिपोर्ट सिविल सर्जन आपके प्रखंड के अंचलाधिकारी (CO)को भेजता है, इस रिपोर्ट को आगे भेजते हुए अंचलाधिकारी आपदा विभाग को इसकी सूचना देता है।
मृतक के परिजन आवेदन पत्र को जिला आपदा प्रबंधन विभाग में जवा करना होता है।
या अपने प्रखंड के अंचलाधिकारी के पास आवेदन जमा करें।
आवेदन जमा करने के 2 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी कर मृतक के परिजनों को ₹400000 का चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

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COVID-19 important documents

  • Death certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र)Corona assistance amount of 4 lakhs from Chief Minister Relief Fund
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

उपयुक्त डाक्यूमेंट्स के साथ अंचला अधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन विभाग के यहां आवेदन किया जा सकता है।

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