Bihar Liquor Ban : शराबबंदी कानून पर 50000 का जुर्माना

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Bihar Liquor Ban: हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह ने यह कहा है कि पटना के उच्च न्यायालय में उत्पादन मध्य निषेध एवं निबंध विभाग के ऊपर के मुख्य सचिव सहित अन्य किसी भी अधिकारियों पर 50000 का जुर्माना लगाया गया है इसमें साफ तौर से बताया गया है कि शराबबंदी कानून का गलत उपयोग करके अधिकारी जनता को प्रेरित कर रहे हैं। 

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Bihar Liquor Ban

इस शनिवार के दिन ही जितने भी जारी किए गए बयान में उन्होंने आरोप लगाया है। कि हमारे राज्य में शराबबंदी की कानून को धजिया उड़ा दी गई है और निजी स्वास्थ्य है हेतु इसका सभी ने अपना मन मन उपयोग कर अधिकारी से पैसा कमा रहे हैं इस शराब बंदी के कानून का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों में शराब के आपूर्ति और इसका उपयोग को बंद करवाना था लेकिन लोगों को शराब नहीं मिली तो चाक चौबंद व्यवस्था करवानी थी लेकिन सरकार किला प्रवाही के कारण यह लक्ष्य में उन लोगों असफल हो गए। 

 

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हमारे राज्य में शराब की पूरी तरह से होम डिलीवरी हो रही है Bihar Liquor Ban को लागू होने के बाद 7 वर्ष तो बीत चुके हैं लेकिन शराब माफिया ने इस व्यवस्था में हजारों ने वालियों को भी रखा है वे लोग घर-घर मैं जाकर शराब पहुंचने की होम डिलीवरी करते हैं इसमें पुलिस और प्रशासन के पूरी सहयोग से शराब की आपूर्ति पूर्ण रूप से हो जाती है सभी शराब माफिया की सत्ता से निकट सहभागिता और निर्धनता के कारण यह से मुक्त है शराब की अवैध व्यवसाय में इनकी जड़े गहरी हो गई है। 

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