Bihar Liquor Ban: बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव को मंजूरी, मध निषेध विभाग ने जारी किया नया नियम

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Bihar Liquor Ban: बिहार में शराबबंदी कानूनों में बदलाव को मंजूरी ,मध्य निषेध ने जारी किया नया नियम. बिहार में 1 अप्रैल 2016 से नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराब बंदी कर रखी है। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानूनों में बड़ी संख्या में शराब की तस्करी या अन्य सामान के साथ छिपाकर शराब धोने के मामले में वाहन पकड़े जाते हैं।

Bihar Liquor Ban को लेकर सबसे बड़ा फैसला,

बिहार में हर दिन शराब के अवैध धंधे में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी होती है।और हजारों लीटर शराब जब्त भी किया जाता है । लगभग 8 साल से चल रहे इस Bihar Liquor Ban के दौरान सरकार ने नियमों में बदलाव भी किए हैं।

 

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Bihar Liquor Ban

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शराब की बिक्री और इसकी तस्करी करने वालो के खिलाफ सख्त नियमों में शामिल किया गया है। इस प्रकार के धंधेबाज और तस्करों की संपति जब्त करने की अनुसंशा भी प्रस्ताव में की गई है। शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने का प्राविधान संशोधन कानून में किया जा रहा है।

Bihar Liquor Ban निश्चित तौर पर यह फैसला वाहन मालिक को राहत देगा।

इस प्रावधान में बदलाव किया गया है। जिससे अब शराब के साथ पकड़े गए वाहन मालिकों की जांच और सत्यापन के बाद ही अभियुक्त बनाया जायेगा या एफआईआर में नाम डाल दिया जायेगा। उसके मालिक को अभियुक्त बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाए।

शराब के साथ कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी छानबीन और जांच की जाए। जांच के बाद ही वाहन मालिक को आरोपी बनाने के संदर्भ में फैसला लिया जाए। जांच के बाद उसके संलिप्तता पाई जायेगी। तभी उनके खिलाफ मध्य निषेध विभाग अपने थाने में एफ आई आर लिखेगा।

 

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अब जिस गाड़ी पर शराब पकडी जायेगी तो उस गाड़ी के मालिक पर केश दर्ज नहीं किया जाएगा।
फैसले के अनुसार पूरे मामले की समीक्षा की जायेगी और अगर गाड़ी मालिक की भी शराब के धंधे में सम्मिलित पाया जाता है तब उसपर केश दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद.

 

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